गुजरात के किसानों के लिए कृषि यंत्र खरीदने के लिए 15 दिन का और समय दिया गया है. राज्य सरकार 50 फीसदी सब्सिडी पर कृषि यंत्र किसानों को उपलब्ध करा रही है. कृषि मंत्री जीतू वाघानी ने कहा कि साल 2026-27 के लिए मुख्यमंत्री उपकरण योजना के तहत खेती के औजार और ट्रैक्टर से चलने वाले औजार खरीदने के लिए एलिजिबल किसानों के लिए खरीद की डेडलाइन 15 दिन और बढ़ा दी गई है.
सब्सिडी के रूप में 750 करोड़ रुपये खर्च करने का टारगेट
कृषि मंत्री जीतू वाघानी ने बताया कि मौजूदा साल 2026-27 के लिए मुख्यमंत्री उपकरण योजना के तहत राज्य सरकार ने किसानों के लिए 750 करोड़ रुपए से ज्यादा का इंतजाम किया है. यह पक्का करने के लिए कि राज्य के सभी किसानों को इस योजना का बराबर फायदा मिले, योग्य किसानों से ‘आई-खेदूत’ पोर्टल पर एप्लीकेशन मंगाकर तय समय में खेती के औजार और उपकरण खरीदने की इजाजत दी गई.
15 सितंबर तक कृषि खरीदने का मौका
कृषि मंत्री ने कहा कि कई किसानों के आवेदन एक ही समय में मंजूर हो गए थे. इसलिए कृषि औजार और उपकरण बनाने वाली कंपनियां तय समय में किसानों को औजार नहीं दे पा रही थीं, इसलिए राज्य सरकार को अलग-अलग किसानों, एमएलए, एमपी और दूसरे नेताओं से खरीदने की डेडलाइन बढ़ाने के बारे में प्रतिनिधित्व मिले. इस प्रैक्टिकल मुश्किल को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार ने समझदारी दिखाते हुए मंजूरी पा चुके योग्य किसानों के लिए खरीदने की डेडलाइन 15 दिन और बढ़ा दी है, इसलिए अब किसानों को ये खेती के औजार खरीदने के लिए दी गई आखिरी तारीख के अगले 15 दिनों के अंदर खरीदने होंगे.
कृषि की अपील, किसान योजना का लाभ उठाएं
उन्होंने कहा कि हमारे राज्य में भी कई मैन्युफैक्चरर आत्मनिर्भर बनकर बेहतरीन खेती के उपकरण बना रहे हैं. इन सभी मैन्युफैक्चरर से विनम्र अपील भी की है कि वे इन उपकरणों को किसानों तक समय पर पहुंचाएं, ताकि किसान समय पर अपने खेतों में इनका इस्तेमाल कर सकें. इसके साथ ही, कृषि मंत्री ने राज्य के सभी योग्य किसानों से सरकार की इस कल्याणकारी योजना का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने का अनुरोध किया है.
सुपर सीडर, पॉवर टिलर समेत कई उपकरणों पर 50 फीसदी तक छूट
गुजरात की मुख्यमंत्री कृषि उपकरण योजना में कृषि यंत्रों पर 50 फीसदी तक की छूट मिलती है. हालांकि, यह सब्सिडी कृषि यंत्र के प्रकार, उसकी कीमत आदि के हिसाब से दी जाती है. गुजरात कृषि विभाग की योजना में अलग-अलग कृषि यंत्रों के लिए अधिकतम सहायता राशि निर्धारित है और उसी के आधार पर लाभ दिया जाता है. किसान सुपर सीडर, पॉवर टिलर, कल्टीवेटर समेत कई तरह के अन्य कृषि उपकरण खरीद सकते हैं.