यूपी सरकार 54 हजार सोलर पंप सेट्स पर देगी सब्सिडी, कैसे मिलेगा किसानों को फायदा

यूपी की योगी सरकार पीएम किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान के तहत पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर 54 हजार सोलर पंप देगी. इस योजना के तहत पात्र किसानों को केंद्र और राज्य सरकार मिलकर सब्सिडी देगी.

Kisan India
Agra | Published: 9 Mar, 2025 | 12:00 PM

उत्‍तर प्रदेश सरकार की तरफ से किसान अपने खेत में सिंचाई के लिए सब्सिडी पर सोलर पंप लगा सकते हैं. इसी सिलसिले में यूपी की योगी सरकार पीएम किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान के तहत पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर 54 हजार सोलर पंप देगी. इस योजना के तहत पात्र किसानों को केंद्र और राज्य सरकार मिलकर सब्सिडी देगी. 27 फरवरी 2025 से आवेदन कर सकते हैं.

कैसे मिलेगा किसानों को फायदा

यूपी कृषि विभाग के अधिकारियों के अनुसार इस योजना का फायदा लेने के लिए किसानों को उत्‍तर प्रदेश कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करना होगा. अप्‍लाई करने के दौरान किसानों को पांच हजार रुपये की टोकन राशि जमा करनी होगी. उन्होंने बताया कि सोलर पंप पर अनुदान के लिए किसान कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर रजिस्‍ट्रेशन करा सकते हैं.

टोकन कन्फर्म करने के 14 दिनों के अंदर किसानों को बाकी बचे हुए अमाउंट को ऑनलाइन टोकन जनरेट कर चालान के जरिये इंडियन बैंक की शाखा में या ऑनलाइन जमा करना होगा. अगर किसान ऐसा नहीं करते हैं तो किसानों का सेलेक्‍शन कैंसिल हो जाएगा. साथ ही टोकन मनी की धनराशि भी जब्त कर ली जाएगी. उन्होंने बताया कि हर जिले के लिए निर्धारित संख्या में सोलर पंप वितरण के लिए आवंटित किए गए हैं. बुकिंग के दौरान भी पहले आओ, पहले पाओ का नियम लागू रहेगा.

पांच हजार की टोकन मनी

2 एचपी वाली पंप के लिए 4 इंच, 3 और 5 एचपी वाली सोलर पंप के लिए 6 इंच और 7.5 एचपी और 10 एचपी के लिए 8 इंच की बोरिंग होना जरूरी है. इस योजना का फायदा लेने के लिए किसानों को खुद बोरिंग करनी होगी. वैरिफिकेशन के दौरान बोरिंग नहीं होने पर पांच हजार रुपये की टोकन मनी जब्त की जाएगी. साथ ही एप्‍लीकेशन भी कैंसिल कर दी जाएगी.

सब्सिडी के बाद सोलर पंप की बाकी बची हुई राशि को जमा करने के लिए अगर किसान लोन लेते हैं, तो उन्हें एग्रीकन्‍चर इनफ्रास्‍ट्रक्‍चर फंड (AIF) के तहत ब्याज में छूट मिलेगी. सोलर पंप लगने के बाद जमीन में बदलाव की अनुमति नहीं होगी. अगर सोलर पंप के स्थल को बदला जाएगा, तो पूरी सब्सिडी की राशि किसान से वसूल की जाएगी.

माइक्रो इरीगेशन वाले किसान

अगर किसान माइक्रो इरीगेशन टेक्‍नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं तो पहले से स्थापित डीजल पंपसेट को सोलर पंप में बदला जा सकता है. वहीं अगर किसान इसका प्रयोग नहीं कर रहा है, तो ऐसे किसानों को हॉर्टीकल्‍चर डिपार्टमेंट का कॉन्‍ट्रैक्‍ट वैरीफिकेशन के समय उपलब्ध कराना होगा. वैरिफिकेशन न करने पर सोलर पंप का फायदा नहीं मिलेगा. वहीं, टोकन मनी की राशि जब्त की जाएगी. किसानों को सोलर पंप लगाने के लिए 60 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जाएगी.

2 एचपी का एक सोलर पंप लगाने में कुल 2.49 लाख रुपये का खर्च आएगा. इसमें से किसान को 1.70 लाख रुपये का सब्सिडी मिलेगी. इसमें सोलर पंप के लिए 1.03 लाख और टाली के लिए 67,500 रुपये शामिल हैं. किसानों को अपने हिस्से के 79,186 रुपये का बैंक ड्राफ्ट विभाग में जमा करना होगा.

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Published: 9 Mar, 2025 | 12:00 PM

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