Rural Business: नौकरी नहीं तो व्यापार सही, जानिए कैसे खोलें खाद-बीज-दवाई की दुकान

खाद, बीज और दवाई की दुकान बेरोजगार युवाओं के लिए भरोसेमंद रोजगार का जरिया बन सकती है. इसे शुरू करने से पहले ट्रेनिंग, परीक्षा और लाइसेंस जरूरी होता है. सही नियमों और ईमानदारी के साथ यह कारोबार लंबे समय तक स्थायी कमाई दे सकता है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में.

नोएडा | Published: 23 Jan, 2026 | 11:54 AM

Agriculture Business : गांव की चौपाल हो या खेत की मेड़, आजकल एक सवाल हर युवा के मन में घूमता है कि नौकरी नहीं मिल रही, तो अपना काम क्या शुरू करें? खेती से जुड़े काम आज भी गांव की रीढ़ हैं और इन्हीं में से एक है खाद-बीज-दवाई की दुकान. यह ऐसा कारोबार है, जो सिर्फ कमाई नहीं देता, बल्कि किसानों की मदद का जरिया भी बनता है. लेकिन इसे शुरू करने से पहले नियम, लाइसेंस और ट्रेनिंग को समझना बेहद जरूरी है.

क्यों फायदेमंद है खाद-बीज-दवाई का कारोबार

खेती हर मौसम  में चलती है और किसान को हर साल खाद, बीज और दवाइयों की जरूरत पड़ती है. इसी वजह से यह कारोबार कभी बंद नहीं होता. ग्रामीण और कस्बाई इलाकों  में इसकी मांग हमेशा बनी रहती है. अगर आप ईमानदारी से काम करें और सही सलाह दें, तो किसान खुद आपके पास दोबारा आएंगे. यही भरोसा इस बिजनेस की सबसे बड़ी ताकत है.

कौन खोल सकता है दुकान, क्या है योग्यता

अगर आप खाद और कीटनाशक  (दवाई) का व्यापार करना चाहते हैं, तो इसके लिए बीएससी एग्रीकल्चर, एमएससी एग्रीकल्चर या बीएससी केमिस्ट्री जैसी डिग्री जरूरी होती है. वहीं सिर्फ बीज बेचने के लिए डिग्री की बाध्यता नहीं है. मैट्रिक पास युवा भी बीज की दुकान खोल सकते हैं. हालांकि, नियम साफ हैं कि बिना लाइसेंस कोई भी दुकान खोलना पूरी तरह गैरकानूनी है.

15 दिन की ट्रेनिंग और परीक्षा जरूरी

लाइसेंस लेने से पहले 15 दिन की आवासीय ट्रेनिंग करनी होती है. यह ट्रेनिंग कृषि महाविद्यालय द्वारा कराई जाती है. इसमें खाद और बीज का सही भंडारण, दवाइयों का सुरक्षित इस्तेमाल, किसानों को सही सलाह देना, सरकारी नियम और रिकॉर्ड रखने की जानकारी दी जाती है. ट्रेनिंग पूरी होने के बाद परीक्षा होती है, जिसे पास करना अनिवार्य है. यह प्रक्रिया इसलिए जरूरी है ताकि दुकानदार किसानों को गलत जानकारी न दे.

लाइसेंस के लिए कहां और कैसे करें आवेदन

ट्रेनिंग और परीक्षा पास करने के बाद जिला कृषि अधिकारी के पास आवेदन किया जाता है. कृषि विभाग  दुकान की जगह की जांच करता है-दुकान का साइज, गोदाम, रैक और सुरक्षा व्यवस्था देखी जाती है. सभी दस्तावेज सही पाए जाने पर खाद-बीज-दवाई विक्रय का लाइसेंस जारी किया जाता है. इसके बाद ही आप कानूनी रूप से दुकान चला सकते हैं.

कितनी लागत लगेगी और किन नियमों का पालन जरूरी

शुरुआत में करीब 8 से 10 लाख रुपये तक का निवेश लग सकता है. इसमें दुकान का किराया या खुद की दुकान, शुरुआती स्टॉक, रैक, गोदाम व्यवस्था  और लाइसेंस से जुड़े खर्च शामिल होते हैं. लाइसेंस मिलने के बाद भी नियमों का पालन जरूरी है-तय रेट पर ही बिक्री करना, एक्सपायरी दवाइयां न रखना, स्टॉक रजिस्टर और बिक्री रिकॉर्ड सही रखना. कृषि विभाग समय-समय पर जांच भी करता है.

किसानों का भरोसा ही असली पूंजी

आज इस फील्ड में प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है, इसलिए टिके रहने के लिए ईमानदारी सबसे जरूरी है. अगर आप किसानों को सही जानकारी देंगे, बेवजह महंगी दवाई नहीं थमाएंगे और नियमों के साथ काम करेंगे, तो यह दुकान सालों तक आपकी रोजी-रोटी का मजबूत सहारा बन सकती है.

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