छेना-पनीर, रोटी-पराठा और पिज्जा ब्रेड पर नहीं लगेगा टैक्स, केंद्र ने दो जीएसटी दर को मंजूरी दी

केंद्र ने जीएसटी दर को लेकर अहम फैसला लेते हुए 5 और 18 फीसदी जीएसटी स्लैब को लागू करने की मंजूरी दे दी है. पीएम मोदी ने कहा कि GST सुधारों से आम आदमी को राहत मिलेगी.

नोएडा | Updated On: 3 Sep, 2025 | 11:47 PM

वस्तु एवं सेवाकर कर परिषद ने आज 3 सितंबर की देर शाम हुई बैठक में जीएसटी दर को लेकर अहम फैसला लेते हुए 5 और 18 फीसदी जीएसटी स्लैब को लागू करने की मंजूरी दे दी है. जबकि, 6 और 12 फीसदी वाली जीएसटी दरों को हटा दिया गया है. आम आदमी से लेकर किसानों तक का खयाल रखते हुए केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने दो टैक्स स्लैब को मंजूरी दी है. नई दरों के तहत छेना-पनीर, रोटी-पराठा और पिज्जा ब्रेड को जीएसटी मुक्त कर दिया गया है. यानी इन वस्तुओं पर टैक्स नहीं लगेगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स कर कहा कि जीएसटी में अगली पीढ़ी के सुधारों पर सहमति बन गई है. इससे आम जनता, छोटे व्यापारी और किसानों को फायदा मिलेगा.

22 सितंबर से लागू होंगी नई जीएसटी दरें

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नेतृत्व में जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक आज हुई, जिसमें कई बड़े फैसलों पर मुहर लगी. बताया गया कि जीएसटी की 5 फीसदी और 18 फीसदी दरों को लागू किया जा रहा है. जबकि, 6 फीसदी और 12 फीसदी की दरों को हटाया जा रहा है. नई टैक्स स्लैब 22 सितंबर से लागू होगी. वित्त मंत्रालय के ताजा फैसले से कई सामान सस्ते हो जाएंगे.

इन वस्तुओं पर अब नहीं लगेगा जीएसटी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स स्लैब में बदलाव के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि कई सामानों को शून्य टैक्स स्लैब में शामिल किया गया है. इन वस्तुओं पर नहीं लगेगा जीएसटी-

  1. अल्ट्रा हाई टेंपरेचर वाला दूध,
  2. छेना पनीर,
  3. पिज्जा ब्रेड,
  4. रोटी,
  5. पराठा
  6. इंडिविजुअल इंश्योरेंस पॉलिसी
  7. पेंसिल,
  8. कटर,
  9. रबर
  10. नोटबुक

इन सभी आइटम्स को अब जीरो जीएसटी स्लैब में डाला गया है और इन पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा.

इन वस्तुओं पर जीएसटी दर घटाई गई

वित्त मंत्री के अनुसार मिडिल क्लास को बड़ी राहत देने के इरादे से रोजमर्रा के इस्तेमाल में आने वाली वस्तुओं पर जीएसटी दर घटाई गई है. इनमें शैंपू, साबुन, तेल समेत पर अब 5 फीसदी जीएसटी लगेगी. नमकीन, पास्ता, कॉफी, नूडल्स पर भी टैक्स कम करते 5% किया गया है.

GST Slab

एसी-फ्रिज का दाम घटेगा

28 फीसदी में शामिल तमाम सामानों को अब 18 फीसदी के स्लैब में शामिल किया गया है. इसकी वजह से एसी-फ्रिज सस्ते होंगे. जबकि, घर बनवाना भी सस्ता होगा, क्योंकि सीमेंट पर लगने वाले जीएसटी को कम करते हुए इसे भी 18 फीसदी के दायरे में लगाया गया है.

Published: 3 Sep, 2025 | 11:19 PM