कृषि इनपुट योजना: बिहार सरकार करेगी किसानों के नुकसान की भरपाई, 5 सितंबर तक करें आवेदन

बिहार कृषि इनपुट अनुदान योजना के अनुसार, कृषि विभाग के पोर्टल पर पंजीकृत ऐसे किसानों को लाभ मिलेगा जिनके पास अपनी खुद की जमीन है या फिर दूसरे की जमीन पर खेती करते हैं.

अनामिका अस्थाना
नोएडा | Published: 23 Aug, 2025 | 06:55 PM

मॉनसून सीजन की शुरुआत होते ही किसान खरीफ फसलों की बुवाई शुरू कर देते हैं. सरकार भी किसानों को खरीफ फसलों की बुवाई के लिए लगातार प्रोत्साहित करती रहती है. एक ओर जहां देश के कुछ हिस्सों में किसान बारिश होने से खुश हैं, तो वहीं कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जहां जरूरत से ज्यादा बारिश होने के कारण बाढ़ में किसानों की फसलें नष्ट हो गई हैं. इस नुकसान की भरपाई के लिए बिहार सरकार ने ठोस कदम उठाया है. बिहार सरकार की कृषि इनपुट अनुदान योजना के तहत प्रदेश के 14 जिलों के उन किसानों को उनके नुकसान की भरपाई के लिए सब्सिडी दी जाएगी. बता दें कि सब्सिडी का पैसा सीधे किसानों के बैंक खातों में जमा किया जाएगा.

33 फीसदी नुकसान पर दी जाएगी सब्सिडी

बिहार सरकार की कृषि इनुपुट योजना के तहत प्रदेश के 14 जिलों के 64 प्रखंडों के 577 पंचायतों के किसानों को सब्सिडी दी जाएगी. प्रदेश में जिन किसानों की 33 फीसदी से ज्यादा फसल मौसम की मार के कारण बर्बाद हो गई है उन्हें सरकार की तरफ से वित्तीय सहायता दी जाएगी. असिंचित फसल वाले इलाकों के लिए प्रति हेक्टेयर की दर से 8500 रुपये, सिंचित इलाकों के लिए प्रति हेक्टेयर की दर से 17 हजार रुपये, वहीं गन्ना समेत कई बहुवर्षीय फसलों के नुकसान पर प्रति हेक्टेयर की दर से 22 हजार 500 रुपये की सहायता दी जाएगी. बाता दें कि, इस योजना का लाभ ज्यादा से ज्यादा दो हेक्टेयर जमीन के लिए ही दिया जाएगा.

किन किसानों को मिलेगा फायदा

बिहार कृषि विभाग द्वारा दी गई जानाकरी के अनुसार, बिहार कृषि इनपुट अनुदान योजना के अनुसार कृषि विभाग के पोर्टल पर पंजीकृत ऐसे किसानों को लाभ मिलेगा जिनके पास अपनी खुद की जमीन है या फिर दूसरे की जमीन पर खेती करते हैं. बता दें कि, इस योजना का लाभ केवल किसान परिवारों को ही मिलेगा. किसान परिवार से मतलब है कि पति-पत्नी और छोटे बच्चे. ध्यान देने वाली बात है कि योजना के लिए आवेदन करते समय किसानों को अपने परिवार का पूरा विवरण देना होगा. परिवार के विवरण में किसी तरह की गड़बड़ी पाए जाने पर आवेदन को रद्द कर दिया जाएगा. किसान इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

14 जिलों में लागू होगी योजना

कृषि इनपुट अनुदान योजना के बिहार के 14 जिलों में लागू किया गया है. इन जिलों में नालन्दा, भागलपुर, खगड़िया, कटिहार, बेगूसराय, लखीसराय, पटना भोजपुर, वैशाली, मुंगेर, सारण, समस्तीपुर, मधेपुरा और शेखपुरा शामिल हैं. इस योजना का लाभ उठाने के इच्छुक उम्मीदवार बिहार कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट state.bihar.gov.in/krishi/ CitizenHome.html पर दिये गये लिंक DBT in Agriculture पर या dbtagriculture.bihar.gov.in पर आवेदन करने के लिए 13 अंकों की पंजीकरण संख्या का इस्तेमाल कर इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं. 14 जिलों के जिन प्रखंडों औप पंचायतों में इस योजना को लागू किया गया है, उनकी सूची डी० बी० टी० पोर्टल पर उपलब्ध है. योजना के लिए किसान 5 सितंबर तक आवेदन कर सकती है.

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