किसानों के लिए बड़ा मौका! ड्रिप सिंचाई और पोर्टेबल स्प्रेयर पर 90 फीसदी सब्सिडी, अभी करें आवेदन

अगर आप खेती की लागत कम करना और कम पानी में बेहतर उत्पादन पाना चाहते हैं, तो यह योजना आपके लिए बड़ी राहत है. सरकार ड्रिप सिंचाई और पोर्टेबल स्प्रेयर खरीदने पर 90 प्रतिशत तक सब्सिडी दे रही है. जानिए कौन आवेदन कर सकता है और पूरी प्रक्रिया क्या है.

Saurabh Sharma
नोएडा | Published: 20 Jul, 2026 | 06:00 AM

खेती की बढ़ती लागत और सिंचाई की समस्या से जूझ रहे किसानों के लिए राहत भरी खबर है. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार किसानों को आधुनिक सिंचाई उपकरण अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है. योजना के अंतर्गत पात्र किसानों को ड्रिप सिंचाई प्रणाली और पोर्टेबल स्प्रेयर खरीदने पर 90 प्रतिशत तक सब्सिडी का लाभ दिया जा रहा है. सरकार का उद्देश्य कम पानी में अधिक उत्पादन, सिंचाई लागत में कमी और किसानों की आय बढ़ाना है. इसलिए पात्र किसान समय रहते आवेदन कर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं.

ड्रिप सिंचाई और पोर्टेबल स्प्रेयर पर मिलेगा 90 फीसदी तक अनुदान

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना  के तहत किसानों को आधुनिक सिंचाई तकनीक अपनाने के लिए आर्थिक सहायता दी जा रही है. योजना के अंतर्गत ड्रिप सिंचाई प्रणाली और पोर्टेबल स्प्रेयर की खरीद पर 90 प्रतिशत तक सब्सिडी उपलब्ध कराई जा रही है. इससे किसानों को उपकरण खरीदने में कम खर्च करना पड़ेगा और पानी की बचत के साथ फसलों की बेहतर सिंचाई हो सकेगी. विशेषज्ञों का मानना है कि ड्रिप सिंचाई तकनीक अपनाने से पानी की खपत कम होती है, पौधों को जरूरत के अनुसार पानी मिलता है और उत्पादन में भी सुधार देखने को मिलता है. वहीं पोर्टेबल स्प्रेयर की मदद से कीटनाशकों और पोषक तत्वों का छिड़काव भी अधिक प्रभावी तरीके से किया जा सकता है.

योजना का लाभ लेने के लिए ये दस्तावेज हैं जरूरी

इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों के पास कुछ जरूरी दस्तावेज होना अनिवार्य है. आवेदन के समय आधार कार्ड, बैंक पासबुक, खतौनी (भूमि अभिलेख), पासपोर्ट साइज फोटो और अन्य आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे. पात्रता और दस्तावेजों की जांच के बाद ही किसानों को योजना का लाभ दिया जाएगा. सरकार ने किसानों से अपील की है कि आवेदन करने से पहले सभी दस्तावेजों को तैयार रखें, ताकि प्रक्रिया में किसी प्रकार की परेशानी न हो.

कहां और कैसे करें आवेदन?

योजना का लाभ लेने के इच्छुक किसान अपने जिला उद्यान विभाग (Horticulture Department) या कृषि विभाग के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा किसान अपने जिले के उद्यान अधिकारी, कृषि अधिकारी या संबंधित ब्लॉक कार्यालय से भी योजना की विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध होने पर किसान उत्तर प्रदेश कृषि एवं उद्यान विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. आवेदन के दौरान सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे. आवेदन स्वीकृत होने के बाद पात्र किसानों को निर्धारित नियमों के अनुसार अनुदान का लाभ दिया जाएगा.

कम होगी सिंचाई लागत, बढ़ेगी किसानों की आय

सरकार का उद्देश्य आधुनिक सिंचाई तकनीकों  को बढ़ावा देकर खेती को अधिक लाभकारी बनाना है. ड्रिप सिंचाई से पानी की बचत होती है, फसलों को संतुलित सिंचाई मिलती है और उत्पादन में सुधार होता है. वहीं पोर्टेबल स्प्रेयर के उपयोग से दवाओं और उर्वरकों का छिड़काव भी कम समय और कम लागत में किया जा सकता है. ऐसे में जो किसान अभी तक इस योजना का लाभ नहीं ले पाए हैं, वे जल्द आवेदन कर सरकारी अनुदान का फायदा उठा सकते हैं. इससे खेती की लागत कम करने, पानी की बचत करने और बेहतर उत्पादन के जरिए किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिल सकती है.

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Published: 20 Jul, 2026 | 06:00 AM

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