भारत-UK ट्रेड डील: अब विदेश से जानवर मंगाने पर कम होगा खर्च, टैक्स में मिलेगी राहत

भारत ने विदेशी जानवरों के आयात से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है. भारत-UK व्यापार समझौते के तहत शो, प्रदर्शनी और प्रतियोगिताओं के लिए आने वाले जानवरों पर टैक्स छूट दी जाएगी. यह नियम 15 जुलाई से लागू होगा, जिससे अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों और सेवाओं से जुड़े कामों को राहत मिलेगी.

Saurabh Sharma
नोएडा | Updated On: 4 Jul, 2026 | 02:29 PM

India UK Trade: भारत सरकार ने विदेश से प्रदर्शनी, शो, प्रतियोगिता और अन्य सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए लाए जाने वाले जानवरों पर बड़ी राहत दी है. सरकार ने ऐसे जानवरों के अस्थायी आयात पर कस्टम ड्यूटी और इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स (IGST) में छूट देने का फैसला किया है. इस कदम से अंतरराष्ट्रीय स्तर के पशु प्रदर्शन और प्रतियोगिताओं के आयोजन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है. यह छूट भारत-यूके व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते (CETA) के तहत दी गई है. यह नया नियम 15 जुलाई से लागू होगा.

यह अधिसूचना केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) की ओर से जारी की गई है, जिसमें साफ किया गया है कि यह छूट केवल उन्हीं जानवरों पर लागू होगी जिन्हें किसी विशेष कार्यक्रम के लिए अस्थायी रूप से भारत लाया जा रहा है और बाद में उन्हें वापस देश से बाहर भेजा जाएगा.

पुलिस और सर्विस डॉग्स को भी राहत

नई व्यवस्था के तहत पुलिस डॉग्स, स्निफर डॉग्स और गाइड डॉग्स जैसे सेवा जानवरों को भी छूट का लाभ मिलेगा. इन्हें सुरक्षा, प्रशिक्षण या सार्वजनिक सेवाओं  के लिए भारत में लाया जाता है. सरकार का मानना है कि इससे अंतरराष्ट्रीय सहयोग और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बढ़ावा मिलेगा. हालांकि शर्त यह है कि इन जानवरों को कार्यक्रम या काम पूरा होने के बाद फिर से (re-export) करना अनिवार्य होगा.

बिल ऑफ एंट्री के समय देना होगा घोषणा पत्र

CBIC के नियमों के अनुसार, आयातक को बिल  ऑफ एंट्री दाखिल करते समय एक घोषणा पत्र देना होगा. इसमें यह स्पष्ट करना होगा कि जानवर किस विशेष इवेंट, शो या गतिविधि के लिए लाए जा रहे हैं. इसके अलावा, यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उनका उपयोग केवल निर्धारित कार्य के लिए ही किया जाएगा और किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा.

बैंक गारंटी और बॉन्ड की अनिवार्यता

नए नियम के तहत आयातकों को आयातित जानवरों के मूल्य के बराबर एक बॉन्ड जमा करना होगा. साथ ही उन्हें 110 फीसदी कस्टम ड्यूटी के बराबर बैंक गारंटी या कैश डिपॉजिट भी देना होगा. हालांकि यह नियम केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेशों, दूतावासों और संयुक्त राष्ट्र से जुड़े मान्यता प्राप्त संगठनों पर लागू नहीं होगा.

अस्थायी आयात को मिलेगा बढ़ावा

सरकार का यह कदम अस्थायी आयात और अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों  को आसान बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है. इस फैसले से भारत में आयोजित होने वाले शो, प्रदर्शनी और प्रतियोगिताओं में विदेशी भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा. अब विदेश से आने वाले जानवरों पर कस्टम ड्यूटी और IGST की छूट मिलने से आयोजकों को राहत मिलेगी. इससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की मेजबानी और मजबूत होगी. साथ ही पशु प्रशिक्षण, सुरक्षा सहयोग और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को भी नई गति मिलेगी. यह निर्णय भारत-यूके CETA समझौते के तहत लिया गया है और 15 जुलाई से लागू होगा. इससे वैश्विक सहयोग और बढ़ेगा.

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Published: 4 Jul, 2026 | 02:25 PM

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