ऊंट समेत कई जानवरों की कुर्बानी पर लगा प्रतिबंध, बकरीद से पहले दिल्ली सरकार के नए नियम जारी

बकरीद को लेकर दिल्ली सरकार ने सख्त गाइडलाइन जारी की है. प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी, सार्वजनिक जगहों पर बलि और गंदगी फैलाने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है. प्रशासन ने लोगों से नियमों का पालन करने की अपील की है ताकि त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जा सके और कानून व्यवस्था बनी रहे.

Saurabh Sharma
नोएडा | Updated On: 22 May, 2026 | 01:53 PM

Bakrid Guidelines 2026: बकरीद को लेकर दिल्ली सरकार ने इस बार सख्त गाइडलाइन जारी की है. दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा है कि प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी देना पूरी तरह गैरकानूनी होगा. अगर कोई व्यक्ति नियम तोड़ता पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और जेल भी जाना पड़ सकता है. सरकार ने लोगों से त्योहार को शांतिपूर्ण और कानून के दायरे में मनाने की अपील की है.

किन जानवरों की कुर्बानी पर लगी रोक

दिल्ली सरकार की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार गाय, बछड़ा, ऊंट और अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पर पूरी तरह रोक रहेगी. कपिल मिश्रा ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति ऐसे जानवरों की कुर्बानी देता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा. सरकार ने यह भी साफ किया है कि अवैध तरीके से जानवरों की खरीद-बिक्री और तस्करी पर भी कार्रवाई होगी. सड़कों या खुले इलाकों में अस्थायी पशु बाजार लगाने की अनुमति नहीं होगी. प्रशासन का कहना है कि कानून का पालन करना सभी के लिए जरूरी है और किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

सार्वजनिक जगहों पर कुर्बानी की अनुमति नहीं

दिल्ली सरकार ने कहा है कि गली, सड़क, पार्क या किसी भी सार्वजनिक जगह  पर कुर्बानी नहीं दी जा सकती. कुर्बानी केवल तय और अधिकृत जगहों पर ही की जा सकेगी. कपिल मिश्रा ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में सार्वजनिक जगहों पर कुर्बानी और गंदगी को लेकर कई शिकायतें सामने आई थीं. इसी को देखते हुए इस बार पहले से ही सख्ती बढ़ा दी गई है. अधिकारियों का कहना है कि नियमों का मकसद लोगों को परेशानी से बचाना और त्योहार के दौरान व्यवस्था बनाए रखना है.

खून और कचरा नाली में फेंकने पर भी रोक

सरकार ने कुर्बानी के बाद सफाई को लेकर भी सख्त  निर्देश दिए हैं. गाइडलाइन में कहा गया है कि खून, जानवरों का कचरा या अन्य अवशेष नालियों, सीवर या सार्वजनिक स्थानों पर नहीं फेंके जा सकते. अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी. प्रशासन ने लोगों से साफ-सफाई बनाए रखने की अपील की है ताकि किसी तरह की गंदगी या बीमारी फैलने का खतरा न हो. नगर निगम और संबंधित विभागों को भी निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं.

नियम तोड़ने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई

कपिल मिश्रा ने लोगों से कहा है कि अगर कहीं नियम तोड़े जाते दिखाई दें तो तुरंत पुलिस या संबंधित विभाग को जानकारी दें. अधिकारियों के मुताबिक दिल्ली पुलिस और अन्य विभाग त्योहार के दौरान  पूरी तरह अलर्ट रहेंगे. कई जगहों पर निगरानी बढ़ाई जाएगी ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे. सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे बकरीद का त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं और सभी नियमों का पालन करें. प्रशासन का कहना है कि नियमों का उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि व्यवस्था और साफ-सफाई बनाए रखना है.

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Published: 22 May, 2026 | 01:41 PM

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