किसानों के लिए सरकार की बड़ी पहल, खेत में हादसा होने पर मिलेगा 2 लाख तक का सहारा

राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के तहत खेती के दौरान हादसा होने पर किसानों और खेत मजदूरों को आर्थिक सहायता दी जाती है. दुर्घटना, जहरीले जीव के काटने या मशीन से चोट लगने जैसी घटनाओं में सरकार 2 लाख रुपए तक की मदद देती है. आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से किया जा सकता है.

Saurabh Sharma
नोएडा | Published: 24 May, 2026 | 03:00 PM

Krishak Sathi Yojana: राजस्थान सरकार किसानों और खेत मजदूरों की मदद के लिए मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना चला रही है. इस योजना के तहत खेती के दौरान हादसा होने पर सरकार आर्थिक सहायता देती है. अगर किसी किसान या खेत मजदूर की दुर्घटना में मौत हो जाती है या गंभीर चोट लगती है, तो सरकार की ओर से 2 लाख रुपए तक की मदद दी जाती है. सरकार का उद्देश्य है कि हादसे के बाद किसान परिवार को आर्थिक परेशानी का सामना न करना पड़े. योजना का फायदा किसान और खेत मजदूर दोनों उठा सकते हैं.

किन हादसों पर मिलेगा योजना का लाभ?

इस योजना में खेती के दौरान होने वाली कई तरह की दुर्घटनाएं  शामिल हैं. जैसे खेत में काम करते समय मशीन से चोट लगना, ऊंचाई से गिर जाना, जहरीले जीव-जंतु के काटने से नुकसान होना या अन्य गंभीर हादसे. अगर दुर्घटना में किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है या शरीर का कोई अंग खराब हो जाता है, तो सरकार सहायता राशि देती है. अधिकारियों का कहना है कि योजना का लाभ लेने के लिए घटना की सही जानकारी और जरूरी दस्तावेज देना जरूरी होगा. इसके अलावा मंडी में काम करने वाले श्रमिकों के लिए भी अलग योजनाएं चलाई जा रही हैं. इनमें बच्चों की पढ़ाई और विवाह सहायता जैसी सुविधाएं भी शामिल हैं.

आवेदन कहां और कैसे करें?

योजना का लाभ लेने के लिए किसान ऑफलाइन तरीके से आवेदन कर सकते हैं. ऑफलाइन आवेदन के लिए किसान अपने क्षेत्र की कृषि उपज मंडी समिति, कृषि विभाग कार्यालय या जिला कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं. वहीं ऑनलाइन आवेदन नजदीकी ई-मित्र केंद्र के जरिए किया जा सकता है. सबसे पहले मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना  का आवेदन फॉर्म लेना होगा. इसके बाद फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी सही-सही भरनी होगी. फिर जरूरी दस्तावेज लगाकर फॉर्म जमा करना होगा. अधिकारियों के मुताबिक आवेदन पूरा होने के बाद जांच की जाती है और सही पाए जाने पर करीब 15 दिनों के अंदर सहायता राशि सीधे बैंक खाते में भेज दी जाती है.

आवेदन के लिए कौन-कौन से दस्तावेज जरूरी?

योजना का लाभ लेने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे. इनमें जन आधार कार्ड या आधार कार्ड, बैंक पासबुक की कॉपी और दुर्घटना से जुड़े दस्तावेज  शामिल हैं. अगर हादसे में मौत हुई है, तो एफआईआर, पंचनामा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी लगानी होगी. वहीं गंभीर चोट या अंग खराब होने की स्थिति में मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र जरूरी होगा. अगर आवेदन करने वाला खेत मजदूर है, तो उसे जमीन मालिक या ग्राम पंचायत से मजदूर होने का प्रमाण पत्र भी देना होगा. सरकार का कहना है कि किसान और मजदूर इस योजना की जानकारी जरूर लें, ताकि जरूरत पड़ने पर समय पर मदद मिल सके. अधिक जानकारी के लिए नजदीकी मंडी समिति या ई-मित्र केंद्र में संपर्क किया जा सकता है.

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