पांच रुपये में मिलेगा पेट भर भोजन, राजस्थान सरकार की योजना से किसानों-श्रमिकों को राहत

राजस्थान सरकार ने 'किसान कलेवा योजना' शुरू की है, जिसके तहत किसानों और श्रमिकों को सिर्फ 5 रुपये में पौष्टिक भोजन मिलेगा। इस योजना का उद्देश्य मण्डी में काम करने वालों को स्वस्थ और ऊर्जा से भरपूर भोजन प्रदान करना है.

धीरज पांडेय
नोएडा | Updated On: 27 Apr, 2025 | 08:44 PM

राजस्थान सरकार ने किसानों और मण्डी में कृषि जिन्स विक्रय के लिए आने वाले श्रमिकों के लिए एक खास योजना ‘किसान कलेवा योजना’ शुरू की है. इस योजना का उद्देश्य मण्डी प्रांगण में काम करने वाले किसानों और मण्डी के अनुज्ञापत्रधारी हमाल, पल्लेदार तथा तुलारा को रियायती दर पर पौष्टिक और संतुलित भोजन उपलब्ध कराना है. योजना के अंतर्गत, इन्हें केवल 5 रुपये में पौष्टिक भोजन दिया जाता है, जिससे उनके दिनभर के कठिन श्रम के बावजूद पोषण की कमी न हो.

योजना का उद्देश्य और महत्व

राजस्थान सरकार की इस योजना का मुख्य उद्देश्य मण्डी प्रांगण में आने वाले किसानों और श्रमिकों को सस्ता और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना है, ताकि वे काम में जुटे रहें और उनकी सेहत पर कोई नकारात्मक असर न पड़े। इस प्रकार की योजनाओं से किसानों और श्रमिकों को अपने अधिकारों का लाभ मिलता है और उनकी कार्यक्षमता में वृद्धि होती है. कृषि उत्पादन में इनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है, इसलिये सरकार उनकी भलाई के लिए यह कदम उठा रही है.

5 रुपये में मिलेगा पौष्टिक भोजन

किसान कलेवा योजना के तहत, मण्डी में कृषि उत्पाद बेचने आने वाले किसानों और मण्डी में काम करने वाले हमाल, पल्लेदार और तुलारों को मात्र 5 रुपये में पौष्टिक भोजन मिलेगा. इस भोजन में 8 चपाती (250 ग्राम आटा), एक कटोरी दाल (125 ग्राम), एक कटोरी सब्जी (125 ग्राम), सर्दियों में 50 ग्राम गुड़ और गर्मियों में 200 मि.ली. छाछ दी जाएगी. यह भोजन किसानों और श्रमिकों को उनकी मेहनत और श्रम के लिए जरूरी ऊर्जा प्रदान करेगा.

ऑनलाइन आवेदन की सुविधा

किसान और श्रमिक राजस्थान सरकार की वेबसाइट पर जाकर इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं. आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है. इसके लिए वे इस लिंक https://rajkisan.rajasthan.gov.in/Rajkisanweb/login/2 पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. इस पहल से किसानों और श्रमिकों को राहत मिलेगी, क्योंकि वे कठिन परिश्रम के बाद सस्ते दामों पर पौष्टिक भोजन प्राप्त कर सकेंगे.

आवेदन की प्रक्रिया और कूपन का वितरण

किसान और श्रमिकों को भोजन पाने के लिए मण्डी गेट पर आवक प्रवेश पत्र पर कूपन दिया जाएगा. किसानों को अधिकतम 2 कूपन मिलेंगे, जबकि श्रमिकों को 1 कूपन मिलेगा. कूपन की वैधता 24 घंटे होगी. किसान और श्रमिक इस कूपन को किसान कलेवा संचालक को दिखाकर रियायती दर पर भोजन प्राप्त कर सकते हैं.

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Published: 27 Apr, 2025 | 08:44 PM

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