धान-मक्का किसानों के पास आखिरी मौका! इस तारीख तक करा लें बीमा, मिलेगा इतना मुआवजा

Fasal Bima Yojana : हिमाचल के किसानों के लिए फसल बीमा कराने का मौका है. धान, मक्का और टमाटर किसानों को 15 अगस्त तक, जबकि पत्ता गोभी किसानों को 31 अगस्त तक बीमा कराना होगा. धान-मक्का के लिए 96 रुपये प्रति बीघा प्रीमियम पर अधिकतम 4,800 रुपये प्रति बीघा तक मुआवजा मिल सकता है.

Isha Gupta
नोएडा | Updated On: 10 Aug, 2026 | 02:41 PM

PM Fasal Bima Yojana: हिमाचल प्रदेश के किसानों के लिए फसल बीमा से जुड़ी जरूरी जानकारी सामने आई है. खरीफ सीजन 2026 में मक्का और धान की खेती करने वाले किसानों को 15 अगस्त तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत आवेदन करने को कहा गया है. इस योजना का फायदा उन किसानों को मिल सकता है, जिनकी फसल बारिश, सूखा, ओलावृष्टि या दूसरी मौसम संबंधी आपदाओं की वजह से खराब हो जाती है. कृषि विभाग के मुताबिक, धान और मक्का किसानों के लिए बीमा का प्रीमियम काफी कम रखा गया है. ऐसे में किसान थोड़ी रकम जमा करके मौसम से होने वाले बड़े नुकसान के खिलाफ आर्थिक सुरक्षा ले सकते हैं.

96 रुपये प्रति बीघा में धान और मक्का का बीमा

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत हिमाचल में धान और मक्का की फसल के लिए किसानों को 96 रुपये प्रति बीघा प्रीमियम देना होगा. अगर प्राकृतिक आपदा के कारण फसल को नुकसान पहुंचता है, तो नुकसान के आकलन के आधार पर किसान को अधिकतम 4,800 रुपये प्रति बीघा तक मुआवजा मिल सकता है. यानी कम प्रीमियम देकर किसान अपनी फसल को मौसम की मार से होने वाले आर्थिक नुकसान से कुछ हद तक सुरक्षित कर सकते हैं. विभाग ने किसानों से आखिरी तारीख का इंतजार न करने की अपील की है.

टमाटर किसानों के लिए भी जरूरी तारीख

खरीफ सीजन 2026 में टमाटर और पत्ता गोभी की खेती करने वाले किसानों के लिए मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत भी बीमा की सुविधा दी जा रही है. टमाटर की फसल का बीमा कराने की अंतिम तारीख 15 अगस्त 2026 रखी गई है. टमाटर किसानों को 800 रुपये प्रति बीघा प्रीमियम देना होगा. फसल खराब होने की स्थिति में उन्हें अधिकतम 16,000 रुपये प्रति बीघा तक मुआवजा मिल सकता है.

पत्ता गोभी के लिए 31 अगस्त तक मौका

पत्ता गोभी उगाने वाले किसानों के पास बीमा कराने के लिए थोड़ा ज्यादा समय है. इस फसल के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 31 अगस्त 2026 तय की गई है. पत्ता गोभी के बीमा के लिए किसान को 600 रुपये प्रति बीघा प्रीमियम देना होगा. नुकसान होने पर योजना के नियमों के अनुसार अधिकतम 12,000 रुपये प्रति बीघा तक मुआवजा मिल सकता है.

कहां और कैसे करा सकते हैं आवेदन?

फसल बीमा के लिए किसानों को जरूरी दस्तावेज लेकर अपने नजदीकी लोक मित्र केंद्र, कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) या बैंक में संपर्क करना होगा. किसान ऑनलाइन माध्यम से भी अपना पंजीकरण करा सकते हैं. आवेदन करते समय किसान अपने जमीन और फसल से जुड़े दस्तावेजों की जानकारी सही तरीके से दर्ज कराएं. किसी भी तरह की गलती होने पर आगे चलकर बीमा क्लेम में परेशानी हो सकती है.

मदद के लिए इन नंबरों पर कर सकते हैं संपर्क

बीमा योजना से जुड़ी ज्यादा जानकारी या आवेदन में किसी तरह की परेशानी होने पर किसान अपने नजदीकी कृषि विभाग कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा कृषि बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से 98166-27278 और क्षेमा जनरल इंश्योरेंस कंपनी के प्रतिनिधि से 82194-38857 पर संपर्क किया जा सकता है. कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे अपनी फसल और मौसम से जुड़े जोखिम को देखते हुए तय समय सीमा के भीतर बीमा जरूर करा लें. खासकर धान, मक्का और टमाटर किसानों के लिए 15 अगस्त की तारीख अहम है, जबकि पत्ता गोभी किसानों के पास 31 अगस्त तक आवेदन करने का मौका है.

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Published: 10 Aug, 2026 | 02:40 PM

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