उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग की ओर से कराए जा रहे गहन रिवीजन (SIR) की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी गई है. वोटर लिस्ट से लगभग 2.89 करोड़ मतदाताओं के नाम कट गए हैं. मतदाताओं के नाम काटे जाने के बाद विवाद गहराता जा रहा है. उत्तर प्रदेश में प्रमुख विपक्षी सपा ने चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए काटे गए नामों को फिर शामिल करने की मांग की है.
2.89 करोड़ वोटर्स के नाम लिस्ट से गायब
उत्तर प्रदेश के लिए ड्राफ्ट वोटर लिस्ट मंगलवार को एक खास गहन रिवीजन (SIR) प्रक्रिया के बाद पब्लिश की गई, जिसमें पहले लिस्टेड 15.44 करोड़ वोटरों में से 12.55 करोड़ वोटरों को बरकरार रखा गया है, मुख्य चुनाव अधिकारी (CEO) नवदीप रिन्वा ने मंगलवार को यह जानकारी दी है. उन्होंने यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि बाकी 18.70 प्रतिशत, या लगभग 2.89 करोड़ वोटरों को मौत, स्थायी पलायन या कई रजिस्ट्रेशन के कारण ड्राफ्ट लिस्ट में शामिल नहीं किया जा सका.
घर घर चला मतदाता गिनती का अभियान
रिन्वा ने कहा कि चुनाव आयोग ने घर-घर जाकर गिनती का अभियान चलाया था, जिसमें वोटरों या उनके परिवार के सदस्यों को गिनती के फॉर्म भरने और साइन करने थे. हालांकि यह प्रक्रिया मूल रूप से 11 दिसंबर को खत्म होने वाली थी, लेकिन राज्य ने देखा कि बड़ी संख्या में वोटरों, लगभग 2.97 करोड़, के नाम ड्राफ्ट लिस्ट से बाहर हो रहे थे, जिसके बाद राज्य ने अतिरिक्त 15 दिन का समय मांगा.
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सपा ने कहा फिर से नाम शामिल किए जाएं
समाजवादी पार्टी के नेता रविदास मेहरोत्रा ने मतदाता सूची मुद्दे पर कहा कि राज्य में SIR लागू होने के बाद 2.89 करोड़ लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं. वोटर लिस्ट से हटाए गए नामों के अलावा, कोई और नाम जोड़ा नहीं गया है. चुनाव आयोग का काम हर वोटर का नाम लिस्ट में शामिल करना है. लेकिन, बड़े पैमाने पर लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं अब चुनाव आयोग को चाहिए कि फॉर्म 6 भरने प्रक्रिया शुरू करे.
यूपी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में अपना नाम कैसे चेक करें
उत्तर प्रदेश की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नाम देखने के लिए मतदाता भारत निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट voters.eci.gov.in पर जाकर Search in Electoral Roll विकल्प चुन सकते हैं. यहां EPIC नंबर (वोटर आईडी नंबर) डालकर या फिर नाम, पिता/पति का नाम, जिला और विधानसभा क्षेत्र की जानकारी भरकर भी खोज की जा सकती है. इसके अलावा अपने विधानसभा क्षेत्र के बीएलओ (Booth Level Officer) या नजदीकी मतदान केंद्र पर लगी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में भी नाम की जांच की जा सकती है. राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी स्थानीय सूचियों में भी यह जानकारी उपलब्ध कराई जाती है.
वोटर लिस्ट में फिर से नाम दर्ज कराने की प्रक्रिया
अगर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नाम कट गया है या नहीं दिख रहा है, तो मतदाता दोबारा नाम दर्ज कराने के लिए फॉर्म-6 भर सकते हैं. यह फॉर्म ऑनलाइन voters.eci.gov.in या NVSP पोर्टल पर उपलब्ध है, वहीं ऑफलाइन अपने बीएलओ या तहसील/निर्वाचन कार्यालय से भी लिया जा सकता है. फॉर्म के साथ पहचान प्रमाण, निवास प्रमाण और पासपोर्ट साइज फोटो लगानी होती है. आवेदन जमा होने के बाद बीएलओ द्वारा सत्यापन किया जाता है और सही पाए जाने पर नाम अंतिम वोटर लिस्ट में जोड़ दिया जाता है. ड्राफ्ट लिस्ट के दौरान तय आपत्ति-दावा अवधि में आवेदन करने पर नाम जुड़ने की संभावना अधिक रहती है.