मध्य प्रदेश में खेती बन रही खुशहाली का आधार, किसानों को मिल रही 12 हजार रुपये की वित्तीय मदद

मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के लिए केवल वे ही किसान आवेदन कर सकते हैं जो मूल रूप से मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और साथ ही जिनका नाम पीएम किसान सम्मान निधि के लिए पंजीकृत है.

अनामिका अस्थाना
नोएडा | Published: 15 Aug, 2025 | 11:30 PM

देश के किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार उन्हें कई तरह से मदद देती है. जिसमें वित्तीय सहायता भी शामिल होती है. हाल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त जारी की है जिसमें 7 करोड़ से भी ज्यादा किसानों के खाते में पैसे ट्रांसफर किए गए. केंद्र सरकार के दिखाए रास्ते पर चलते हुए मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश के किसानों को मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत सालाना 6 हजार रुपये सीधे उनके खाते में भेजे जाते हैं. इसके अनुसार प्रदेश के किसानों के खाते में हर साल 12 हजार रुपये की राशि पहुंचती है. जो कि न केवल किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बना रही है बल्कि प्रदेश के कृषि क्षेत्र का भी विस्तार कर रही है.

क्या है एमपी सरकार की ये योजना

मध्य प्रदेश में सीएम डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की शुरुआत साल 2000 में की गई थी. इस योजान के तहत सरकार प्रदेश के उन किसानों को अलग से 6 हजार रुपये की वित्तीय सहायता देती है जिनके खाते में पीएम किसान सम्मान निधि की राशि भेजी जाती है. बता दें कि, पीएस किसान की तरह ही इस योजना के तहत भी किसानों के खाते में योजना की 6 हजार रुपये की राशि साल में 2-2 हजार की 3 किस्तों में दी जाती है. बता दे कि , 14 अगस्त 2025 को सीएम मोहन यादव मे प्रदेश के करीब 83 लाख किसानों के खाते में 1671 करोड़ रुपये भेजे हैं.

कौन कर सकता है आवेदन

मध्य प्रदेश कृषि विभाग द्वारा सोशल मीडिया पर दी गई जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के लिए केवल वे ही किसान आवेदन कर सकते हैं जो मूल रूप से मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और साथ ही जिनका नाम पीएम किसान सम्मान निधि के लिए पंजीकृत है. बता दें कि, प्रदेश के जो किसान पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी है वो अपने आप ही सीएम किसान कल्याण योजना के पात्र हो जाते हैं.  इसके अलावा प्रदेश सरकार की इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों के पास खुद की जमीन होनी चाहिए, जिसका रिकॉर्ड राजस्व विभाग में दर्ज हो. बता दें कि, अगर आप पीएम किसान के लाभार्थी हैं तो आपको इस योजना के लिए अलग से आवेदन करने की जरूरत नहीं है.

किसान ऐसे कर सकते हैं आवेदन

  • अगर आप पीएम किसान के लाभार्थी नही हैं तो सबसे पहले पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं
  • अगले पेज पर ‘New Farmer Registration’ या फिर ‘नया किसान पंजीकरण’ पर क्लिक करें.
  • अगली स्क्रीन पर अपना मोबाइल नंबर, आधार नंबर और अपने राज्य का नाम डालें.
  • इसके बाद आपको अपना बैंक एकाउंट की जानकारी और जमीन के दस्तावेज अपलोड कर सबमिट बटन पर क्लिक करना है.
  • रजिस्ट्रेशन के बाद आपका आवेदन जांच के लिए राजस्व विभाग और कृषि विभाग को भेजा जाएगा.

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Published: 15 Aug, 2025 | 11:30 PM

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