जंगली जानवरों से फसलों को नहीं होगा नुकसान! खेत में बचाव उपकरण लगाने पर पैसा देगी सरकार

फसलों को जंगली जानवरों से बचाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने खेतों में उपकरण लगाने के लिए किसानों को अनुदान देने का फैसला किया है. इसके लिए मौजूदा नियमों में बदलाव किया जाएगा.

रिजवान नूर खान
नोएडा | Updated On: 26 Aug, 2025 | 02:29 PM

किसानों की फसलों को अकसर जंगली जानवर खराब कर देते हैं. इससे किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है. ऐसे में किसानों को नुकसान से बचाने के लिए खेतों में मॉडर्न उपकरण लगाने के लिए हिमाचल सरकार पैसा दे रही है. इन हाईटेक उपकरणों की मदद से जंगली जानवरों को दूर रखने में मदद मिलेगी. वहीं, राज्य सरकार ने प्राकृतिक आपदा में पशु हानि होने पर दी जाने वाली सहायता राशि को बढ़ाकर दोगुना कर दिया गया है.

किसानों की कमाई बढ़ाने के लिए हिमाचल सरकार खास फोकस कर रही है. इसके साथ ही फसलों का उत्पादन बढ़ाने के साथ क्वालिटी की बेहतरी के लिए भी तेज गति से योजनाओं को लागू किया जा रहा है. इसी कड़ी में फसलों को जंगली जानवरों से बचाने के लिए राज्य सरकार खेतों में उपकरण लगाने के लिए अनुदान किसानों को दे रही है. किसानों को इसके लिए जिला कृषि कार्यालय या उद्यान विभाग के कार्यालयों में संपर्क करना होगा.

साउंड-लाइट सिस्टम से लैस होंगे उपकरण

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मानसून सत्र के दौरान विधानसभा में कहा है कि प्रदेश सरकार जंगली जानवरों से फसलों को बचाने के लिए उपयोगी उपकरणों पर सब्सिडी देने पर विचार कर रही है. इसके लिए मौजूदा नियमों में संशोधन किया जाएगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि इन उपकरणों में साउंड और लाइट सिस्टम भी शामिल होगा, जिससे जंगली जानवरों को आवाज और रोशनी के जरिए फसलों से दूर रखने में मदद मिलेगी.

वर्तमान में चोटिल होने या मौत पर मिलता है मुआवजा

मुख्यमंत्री सोमवार को विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विधायक अनुराधा राणा के सवाल का जवाब दे रहे थे. उन्होंने कहा कि वर्तमान में जंगली जानवरों के चलते इंसानों को हो रहे नुकसान में ही राहत राशि देने का प्रावधान है. इसमें किसी भी व्यक्ति की मौत, उसके गंभीर रूप से घायल होने या चोट लगने जैसी स्थिति शामिल है. उन्होंने कहा कि जंगली जानवरों द्वारा घरेलू पशुओं की मौत के मामले में भी राहत राशि देने का प्रावधान है.

बड़े पशुओं की मौत पर 55 हजार रुपये मुआवजा

हिमाचल प्रदेश सरकार के अनुसार अब तक प्राकृतिक आपदा में दुधारू पशुओं गाय और भैंस की मृत्यु पर दी जाने वाली मुआवजा राशि 37,500 रुपये थी, जिसे बढ़ाकर 55,000 रुपये कर दिया गया है. अगर किसी पशुपालक के पशु बह गए हैं, दब गए हैं या अन्य कारणों से उनकी मृत्यु हुई है, तो यह सहायता राशि उन्हें दी जाएगी.

छोटे पशुओं के लिए मुआवजा बढ़ाया गया

सरकार ने छोटे पशुओं की हानि पर मिलने वाले मुआवजे को भी दोगुना कर दिया है. ताजा अपडेट के अनुसार बकरी, भेड़, सूअर और मेमनों की मृत्यु पर मिलने वाला मुआवजा 4,000 रुपये से बढ़ाकर 9,000 रुपये प्रति पशु कर दिया गया है. इसके अलावा गौशाला के क्षतिग्रस्त होने पर 10 हजार रुपये की मिलने वाली मदद को बढ़ाकर 50 हजार रुपये तक कर दी गई है.

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Published: 26 Aug, 2025 | 02:25 PM

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