बागवानी फसलों को बढ़ावा दे रही बिहार सरकार, 2 साल में मिलेगी 50 फीसदी सब्सिडी

बिहार सरकार की इस योजना का लाभ वही किसान उठा सकेंगे जो बिहार कृषि विभाग के डीबीटी पोर्टल पर पंजीकृत हैं. इच्छुक पंजीकृत किसान डीबीटी पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

अनामिका अस्थाना
नोएडा | Updated On: 2 Aug, 2025 | 08:06 PM

बिहार के किसानों की आमदनी बढ़ाने और प्रदेश में बागवानी फसलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार की तरफ से सब्सिडी उपलब्ध कराई जा रही है, ताकि किसान कम लागत में बागवानी फसलों की खेती से अच्छी कमाई कर सकें. इसी कड़ी में बिहार सरकार की तरफ से किसानों को फसल विविधीकरण योजना के तहत राज्य स्कीम मद से बागवानी फसलों की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है. बता दें कि, इस योजना के तहत किसानों को आंवला, एप्पल बेर, नींबू और अमरूद की खेती पर 50 फीसदी सब्सिडी दी जा रही है. सरकार की इस पहल से न केवल किसानों की आमदनी बढ़ेगी, बल्कि प्रदेश में बागवानी क्षेत्र का भी विस्तार होगा.

2 साल में 50 हजार रुपये की सब्सिडी

बिहार कृषि विभाग द्वारा सोशल मीडिया पर दी गई जानकारी के अनुसार, फसल विविधीकरण योजना के तहत आंवला, एप्पल बेर, नींबू और अमरूद की खेती पर 50 फीसदी यानी कुल लागत का आधा खर्च सरकार 2 साल की समय अवधि में देगी. सरकार की तरफ से आंवला, सेब, बेर, नींबू और अमरूद की प्रति हेक्टेयर खेती की लागत 1 लाख रुपये निर्धारित की गई है. योजना के तहत लागत का आधा यानी 50 हजार रुपये सरकार देगी. पहले साल सरकार सब्सिडी राशि का 60 फीसदी यानी 30 हजार रुपये देगी. वहीं दूसरे साल सब्सिडी की राशि का बचा हुआ 40 फीसदी यानी 20 हजार रुपये देगी. ध्यान देने वाली बात ये है कि दूसरे साल उन्हीं किसानों को सब्सिडी की राशि मिलेगी जिनकी 75 फीसदी फसल जीवित होगी. योजना के तहत जिले में 8 हेक्टेयर में आंवला, 15 हेक्टेयर में एप्पल बेर, 20 हेक्टेयर में नींबू और 20 हेक्टेयर में अमरूद की खेती कराने का लक्ष्य तय किया गया है.

अधिकतम 4 हेक्टेयर तक मिलेगी सब्सिडी

ऐसे किसान जो बागवानी फसलों की खेती के तहत न्यूनतम 10 पौधे और अधिकतम 4 हेक्टेयर जमीन पर इन फलों के पौधे लगाएंगे, उन्हें प्रदेश सरकार की इस योजना का लाभ मिलेगा. एक हेक्टेयर में आंवला के 400, एप्पल बेर के 278, नींबू के 555 एवं अमरूद 278 पौधे लगाए जाएंगे. जिसमें आंवला का पौधा 5 बाय 5 मीटर, एप्पल बेर का पौधा 6 बाय 6 मीटर, नींबू का पौधा 45 बाय 4 मीटर एवं अमरूद का पौधा 6 बाय 6 मीटर पर लगाया जाएगा.

पंजीकृत किसानों को मिलेगा लाभ

बिहार सरकार की इस योजना का लाभ वही किसान उठा सकेंगे जो बिहार कृषि विभाग के डीबीटी पोर्टल पर पंजीकृत हैं. इच्छुक पंजीकृत किसान डीबीटी पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. ऑनलाइन आवेदन के लिए किसानों को बिहार कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट horticulture.bihar.gov.in पर जाना होगा. योजना से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए किसान अपने जिले के उद्यान विभाग कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं.

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Published: 2 Aug, 2025 | 07:58 PM

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