देशभर में किसान खरीफ फसलों की बुवाई कर चुके हैं. लेकिन कई राज्यों में लगातार हो रही बारिश से किसान परेशान हैं. मौसम में लगातार बदलाव और जरूरत से ज्यादा बारिश होने के कारण देश के कई राज्यों में किसानों की फसल बाढ़ में बर्बाद गई है. इसके चलते किसानों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है और उनके सामने दो वक्त की रोटी जुटाने तक की दिक्कत आ गई है. लेकिन सरकार किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ फसलों की बीमा करवा रही है. सरकार की इस योजना का उद्देश्य किसानों को फसल नुकसान के जोखिम से बचाना है. ऐसे में किसानों के लिए बेहद जरूरी है कि वे केंद्र सरकार की इस योजना की सारी जानकारी जुटा लें.
इन आपदाओं में मिलता है लाभ
केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए चलाई गई पीएम फसल बीमा योजना के तहत बीमा की गई फसलों में प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान को कवर किया जाता है. इनमें फसल बुवाई से कटाई के बीच में सूखा, बाढ़, कीट, प्राकृतिक आग और बिजली गिरना, तूफान, ओलावृष्टि, बारिश और चक्रवात से होने वाले फसल नुकसान के लिए मुआवजा दिया जाता है. बता दें कि, किसानों के बर्बाद हुई फसल की भरपाई से पहले खेत का सर्वे किया जाता है. इसके बाद किसानों को उनके नुकसान के हिसाब से योजना के तहत मुआवजा दिया जाता है.
कौन कर सकता है आवेदन
किसानों के लिए चलाई गई केंद्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए सभी सामान्य, सीमांत और लघु किसान, जिनके पास जमीन के कानूनी कागज हैं वे आवेदन कर सकते हैं. योजना की खासियत है कि इसके लिए ऐसे किसान भी आवेदन कर सकते हैं जो बटाई पर खेती करते हैं. बता दें कि, जिन किसानों ने खेती के लिए पहले से किसी तरह का लोन लिया है, उनके लिए इस योजना के तहत अपनी फसलों का बीमा करना बेहद जरूरी है. किसानों को ध्यान रखना होगा कि फसल बर्बाद होने पर उन्हें 72 घंटे से 7 दिन के अंदर कृषि अधिकारी को जानकारी देनी होगी.
योजना के लिए ऐसे करें आवेदन
- इस योजना का लाभ लेने के लिए सबसे पहले किसान आधिकारिक pmfby.gov.in वेबसाइट पर जाएं.
- इसके बाद होम पेज पर किसान कॉर्नर पर क्लिक करें.
- अब किसान अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें और लॉगिन करें.
- इसके बाद किसान सभी जरूरी डिटेल्स नाम, पता, आयु, राज्य आदि को दर्ज करें.
- आखिर में किसान सबमिट के बटन पर क्लिक करें. ऐसे आपका आवेदन पूरा हो जाएगा.