PM Fasal Bima Yojana: फसल नुकसान की भरपाई के लिए आवेदन करें किसान, तारीख की घोषणा

पीएम फसल बीमा योजना का लाभ किसानों को देने के लिए बीमा सप्ताह शुरू करने का ऐलान किया गया है. इसके तहत किसानों की फसलों का बीमा कराया जाएगा. ताकि, नुकसान होने पर किसानों को नुकसान की भरपाई की जा सके. 

नई दिल्ली | Updated On: 27 Jun, 2025 | 01:20 PM

किसानों को फसल नुकसान से होने वाले आर्थिक नुकसान से बचाने के लिए पीएम फसल बीमा योजना (PMFBY) के जरिए सरकार भरपाई करती है. फसलों के नुकसान के एवज में सरकार किसानों को पैसा देती है. इसका लाभ लेने के लिए किसान को पीएम फसल बीमा के तहत फसल का बीमा कराना होता है.  इस बार खरीफ सीजन के लिए फसलों का बीमा कराने के लिए केंद्र सरकार ने तारीख घोषित कर दी है और फसल बीमा सप्ताह की घोषणा की है.

पीएम फसल बीमा योजना की आधिकारिक अपडेट के अनुसार पीएम फसल बीमा योजना का लाभ किसानों को देने के लिए बीमा सप्ताह शुरू करने का ऐलान किया गया है. इसके तहत किसानों की फसलों का बीमा कराया जाएगा. ताकि, प्राकृतिक आपदाओं से फसल नुकसान होने पर किसानों को आर्थिक संकट से बचाया जा सके और उन्हें नुकसान हुए पैसे की भरपाई की जा सके.

1 जुलाई से बीमा सप्ताह अभियान की घोषणा

केंद्रीय कृषि मंत्रालय के अनुसार 1 जुलाई से 7 जुलाई तक बीमा सप्ताह अभियान चलाया जाएगा. देशभर में इस अभियान को किसानों के बीच चौपाल के जरिए और शिविर लगाकर चलाया जाएगा. अभियान के दौरान किसानों की खरीफ फसलों का बीमा किया जाएगा.  बता दें कि यह योजना स्वैच्छिक है यानी किसान अपनी इच्छा से इसमें शामिल हो सकते हैं.

PM Fasal Bima Yojana Registration date announced

फसल बीमा सप्ताह

इतने किसानों ने उठाया PMFBY का फायदा

कृषि मंत्रालय के अनुसार पिछले वित्तीय वर्ष में इस योजना से लगभग 4 करोड़ किसानों को मुआवजा दिया गया है. 2024 के खरीफ सीजन के लिए 9 करोड़ से अधिक किसानों ने आवेदन किया था. 2016 में शुरू हुई इस योजना के तहत अब तक 70 करोड़ से ज्यादा आवेदन दर्ज हो चुके हैं, जिनमें से 19.67 करोड़ मामलों में किसानों को मुआवजा भी दिया जा चुका है. सरकार अब तक इस योजना के तहत 1.61 लाख करोड़ रुपये से अधिक की बीमा राशि का भुगतान कर चुकी है.

नुकसान होने पर किसान को कितना मिलेगा पैसा

पीएम फसल बीमा योजना के तहत किसान को बीमा राशि का केवल एक छोटा सा हिस्सा प्रीमियम के रूप में देना होता है. खरीफ फसलों के लिए कुल बीमा राशि का 4.1 फीसदी प्रीमियम तय किया गया है. इसमें से 2 फीसदी किसान खुद देता है, जबकि बाकी 2.1 फीसदी सरकार अपने खर्चे पर देती है. रबी और खरीफ दोनों सीजन के लिए प्रीमियम दरें अलग-अलग हो सकती हैं. उदाहरण के लिए खरीफ सीजन में अगर किसी किसान की 2 हेक्टेयर खेत में लगी धान की फसल बर्बाद हो जाती है, और उसने बीमा कराया हुआ है तो उसे अधिकतम 1.29 लाख रुपये तक की भरपाई मिल सकती है.

Published: 27 Jun, 2025 | 01:14 PM