पीएम फसल बीमा की तारीख बढ़ी, 1324 रुपये प्रीमियम पर मिलेगा 88400 रुपये का क्लेम, ऐसे करें आवेदन

PM Fasal Bima Yojana: खेती में मेहनत किसान करता है, लेकिन बारिश, ओले या तूफान अगर फसल बर्बाद कर दे तो किसान को बड़ा नुकसान होता है. ऐसे में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए एक बहुत बड़ी राहत है. उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए फसल बीमा योजना का लाभ देने के लिए आवेदन की अंतिम तिथि को 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया है.

रिजवान नूर खान
नोएडा | Updated On: 30 Nov, 2025 | 05:16 PM

रबी सीजन की फसलों का बीमा कराने की लास्ट डेट को सरकार ने बढ़ा दी है. पहले 1 दिसंबर तक पीएम फसल बीमा योजना का लाभ दिया जा रहा था, जिसे अब उत्तर प्रदेश सरकार ने 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया है. राज्य सरकार ने किसानों से कहा है कि प्राकृतिक आपदा से फसलों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए वे फसल बीमा जरूर करा लें. गेहूं, चना, सरसों समेत अन्य फसलों के किसानों ने बीमा कराने में रुचि दिखाई है.

उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए फसल बीमा योजना का लाभ देने के लिए आवेदन की अंतिम तिथि को 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया है. खेती में मेहनत किसान करता है, लेकिन बारिश, ओले या तूफान अगर फसल बर्बाद कर दे तो किसान को बड़ा नुकसान होता है. ऐसे में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए एक बहुत बड़ी राहत है. इस योजना के तहत किसान सिर्फ कुछ रुपये देकर अपनी फसल का बीमा कर सकते हैं और फसल खराब होने पर मुआवजा पा सकते हैं.

कितना देना होगा प्रीमियम और कितना मिलेगा क्लेम पेमेंट

राज्य सरकार के अनुसार हर जिले के लिए फसल के हिसाब से बीमा प्रीमियम और भुगतान राशि अलग-अलग है. किसानों को फसलों का बीमा कराने के लिए केवल 1.5 फीसदी प्रीमियम का भुगतान करना है. गेहूं फसल के लिए किसानों को प्रति हेक्टेयर के हिसाब लगभग 1326 रुपये प्रीमियम देना होगा. अगर उनकी फसल को नुकसान होता है तो क्लेम 88400 रुपये मिलेगा. इसी तरह चना और सरसों फसल के लिए बीमा प्रीमियम और भुगतान राशि भिन्न होगी.

फसल बीमा के लिए ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के मुताबिक सबसे पहले प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना  के आधिकारिक साइट pmfby.gov.in पोर्टल पर जाएं. वहां होमपेज पर किसान कॉर्नर (Farmers Corner) टैब पर क्लिक करें और उसमें से गेस्ट फार्मर(Guest Farmer) विकल्प चुनें. इसके बाद जो फॉर्म खुलेगा, उसमें अपना पूरा नाम, आधार नंबर या किसान आईडी, मोबाइल नंबर, बैंक पासबुक में दर्ज नाम, पता और बैंक खाता संख्या भरें. सबमिट करने के बाद एक यूज़र आईडी मिलेगी, जिससे आप आगे लॉगिन कर सकेंगे.

अब उसी किसान कॉर्नर (Farmers Corner) में जाकर यूजर आईडी से लॉगिन करें और मोबाइल नंबर से ओटीपी (OTP) वेरिफिकेशन करें. लॉगिन के बाद एक नया फॉर्म खुलेगा, जिसमें आपको अपनी फसल का प्रकार (जैसे खरीफ), खेत का क्षेत्रफल और बोई गई फसल का नाम भरना होगा. सारी जानकारियां ध्यान से भरें और अंत में सबमिट पर क्लिक कर आवेदन पूरा करें.

फसल बीमा प्रीमियम का भुगतान कैसे करें

फॉर्म भरने के बाद प्रीमियम भुगतान का विकल्प आएगा. किसान चाहें तो तुरंत ऑनलाइन प्रीमियम भर सकते हैं या Pay Later (बाद में भुगतान करें) विकल्प भी चुन सकते हैं. भुगतान होने के बाद उसकी रसीद डाउनलोड करें और भविष्य के लिए सुरक्षित रखें.

पीएम फसल बीमा योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन कैसे करें

जिन किसानों को ऑनलाइन आवेदन करने में दिक्कत हो रही है, वे नजदीकी CSC सेंटर, बैंक या बीमा एजेंट के पास जाकर आवेदन कर सकते हैं. साथ में आधार कार्ड, खतौनी, पासबुक और फसल की जानकारी जैसे दस्तावेज ले जाना न भूलें। आवेदन पूरा होने के बाद एप्लिकेशन आईडी जरूर नोट कर लें.

पीएम फसल बीमा योजना हेल्पलाइन नंबर

फसल बीमा के लिए किसान टोल फ्री नंबर 14447 पर कॉल करें या 7065514447 पर WhatsApp पर Hi भेजें. इसके अलावा, क्रॉप इंश्योरेंस ऐप से भी आवेदन किया जा सकता है. सरकार चाहती है कि कोई भी किसान बीमा से वंचित न रहे, इसलिए कृषि विभाग किसानों से अपील कर रहा है कि वे समय रहते बीमा जरूर कराएं.

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Published: 30 Nov, 2025 | 05:16 PM

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