फसल बीमा योजना का लाभ पाने का अंतिम मौका, दो मिनट में ऐसे करें नुकसान भरपाई के लिए अप्लाई

उप संचालक कृषि ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत रबी फसलों के लिए बीमा पंजीकरण जरूर करा लें. रबी मौसम में सभी अनाज, दलहन, तिलहन फसलों के लिए बीमित राशि का मात्र अधिकतम 1.5 फीसदी प्रीमियम किसानों को देना है. बाकी प्रीमियम का भुगतान राज्य और केंद्र सरकार करेगी.

रिजवान नूर खान
नोएडा | Updated On: 30 Dec, 2025 | 12:05 PM
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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ लेने के लिए 1 दिन का मौका बचा है. मध्य प्रदेश समेत अन्य राज्यों के किसानों से अपील की गई है कि वह अपनी रबी फसलों का बीमा जरूर करा लें ताकि प्राकृतिक आपदा, जंगली पशुओं की वजह से फसल को होने वाले नुकसान का मुआवजा उन्हें मिल सके. मध्य प्रदेश में जिला वार कैंप लगाकर बीमा के लिए किसानों के पंजीकरण किए जा रहे हैं. इसके अलावा किसान खुद दो मिनट में ऑनलाइन आवेदन करके नुकसान भरपाई का दावा पक्का कर सकते हैं.

मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के किसानों से फसल बीमा योजना का लाभ लेने की अपील की है. फसलों का बीमा कराने के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 दिसंबर है. इसके बाद पीएम फसल बीमा योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा. रबी 2025-26 में फसलों का बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 नियत है. किसान अंतिम तिथि से पहले अपने पटवारी हल्का की अधिसूचित फसलों का बीमा करवा सकते हैं.

किसान 31 दिसंबर तक अपनी फसल का करा सकते है बीमा

मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के उप संचालक कृषि ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत रबी फसलों के लिए बीमा पंजीकरण जरूर करा लें. रबी मौसम में सभी अनाज, दलहन, तिलहन फसलों के लिए बीमित राशि का मात्र अधिकतम 1.5 फीसदी प्रीमियम किसानों को देना है. बाकी प्रीमियम का भुगतान राज्य और केंद्र सरकार करेगी.

पीएम फसल बीमा योजना का लाभ उठाएं ये किसान

अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसलें उगाने वाले बटाईदारों और काश्तदारों सहित सभी किसान अपनी फसलों का बीमा कवरेज प्राप्त करने हेतु पात्र हैं. योजना सभी के लिए स्वैच्छिक की गई है. अल्पकालिक फसल ऋण प्राप्त करने वाले कृषकों की फसलों का बीमा संबंधित बैंक की ओर किया जाएगा. अऋणी किसान अपनी अधिसूचित फसलों का बीमा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत कराना होगा.

कैसे और कहां कराएं फसल बीमा योजना

जिले की समस्त सहकारी समितियों, प्रत्येक ग्राम पंचायत में स्थापित कॉमन सर्विस सेंटर, जिले के समस्त बैंक, www.pmfby.gov.in AIC पोर्टल www.pmfby.gov.in AIC प्रतिनिधि एवं उर्वरक नगद विक्रय केंद्र के जरिए एवं स्वयं कृषक फसल बीमा पोर्टल पर जाकर पंजीयन करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 तक करवा सकते हैं.

फसल बीमा के लिए इन दस्तावेजों की जरूरत

उन्होंने बताया कि अऋणी कृषकों हेतु भू-अधिकार पुस्तिका की छायाप्रति, पहचान पत्र आधार कार्ड, बैंक पास बुक की छायाप्रति, बुआई प्रमाण पत्र की प्रति (कृषि विस्तार अधिकारी, सरपंच/सचिव द्वारा सत्यापित, मोबाईल नंबर आवश्यक दस्तावेज है. केसीसी ऋणी कृषक गत वर्ष से अपनी फसल परिवर्तन की सूचना 29 दिसंबर तक बैंक को दे सकता है अधिक जानकारी के लिये किसान भाई कृषि रक्षक पोर्टल/हेल्पलाईन 14447 पर संपर्क कर सकते हैं.

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Published: 30 Dec, 2025 | 12:02 PM

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