Bihar News: बिहार में मसालों की खेती और उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. किसानों की आमदनी बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने मसालों की खेती पर किसानों को 40 फीसदी सब्सिडी देने की घोषणा की है. प्रदेश सरकार की बीज मसाले की योजना 2025-26 के तहत सभी 38 जिलों में किसानों को धनिया, मेथी, मंगरैल, अजवाइन और सौंफ की खेती पर सब्सिडी दी जा रही है. बता दें कि, इस योजना के तहत किसानों को सब्सिडी का पैसा 2 किस्तों में दिया जाएगा. इस योजना के पीछे सरकार का उद्देश्य किसानों की आ. बढ़ाकर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत बनाकर पारंपरिक खेती से आगे बढ़ाना है.
किसानों को मिलेगी 40 फीसदी सब्सिडी
बिहार सरकार की बीज मसाले की योजना 2025-26 के तहत किसानों को मसालों की खेती के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है. इस योजना से न केवल किसान कम लागत में मसालों की खेती कर ज्यादा कमाई कर सकेंगे बल्कि प्रदेश में मसाला उत्पादन में भी बढ़ोतरी आएगी. दरअसल, बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Election 2025)की तारीखों का ऐलान हो चुका है और चुनाव से पहले सरकार अब एक्शन मोड में है. प्रदेश सरकार लगातार किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए नई योजनाओं को लेकर आ रही हैं. इसी कड़ी में सरकार इस योजना को 2 सालों तक चलाएगी जिसके तहत सब्सिडी की राशि 2 किस्तों में दी जाएगी.
मसाला योजना के तहत किसानों को धनिया, मेथी, मंगरैल, अजवाइन और सौंफ की खेती पर 40 फीसदी सब्सिडी मिलेगी. इन सभी मसालों की प्रति हेक्टेयर इकाई लागत 50 हजार रुपये तय की गई है जिसपर सब्सिडी का 12 हजार रुपये पहली किस्त के तौर पर साल 2025 में दिया जाएगा, वहीं सब्सिडी की दूसरी किस्त यानी 8 हजार रुपये साल 2026 में दी जाएगी. सरकार की इस योजना के लिए किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा.
किन किसानों को मिलेगा योजना का लाभ
बिहार कृषि विभाग की ओर से सोशल मीडिया पर दी गई जानकारी के अनुसार, योजना के लिए आवेदन करने के इच्छुक किसानों को कुछ शर्तों को पूरा करना जरूरी है.
- योजना का लाभ उन्हीं किसानों को मिलेगा जो कृषि विभाग के डीबीटी पोर्टल पर पंजीकृत हैं.
- किसान के पास जमीन के मालिकाना हक के कागज होना जरूरी है.
- जिन किसानों के पास खुद की जमीन नहीं है, उनके पास जमीन के एकरारनामा का कागज होना चाहिए.
- किसानों के पास बैंक पासबुक और खाते की डीटेल होना जरूरी है.
- योजना का लाभ कम से कम 0.25 एकड़ जमीन और ज्यादा से ज्यादा 5 एकड़ जमीन के लिए दिया जाएगा.
- योजना के तहत हर श्रेणी से चुने गए किसानों में 30 प्रतिशत भागीदारी महिलाओं की होगी.
किसान ऐसे कर सकते हैं आवेदन
- किसान ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले राज्य सरकार की हॉर्टिकल्चर वेबसाइट horticulture.bihar.gov.in के लिंक पर जाएं.
- आधिकारिक वेबसाइट के होम पेज पर आने के बाद सब्जी एवं मसाले से सम्बंधित योजना का विकल्प चुनें.
- यहां जाने के बाद आप दिए गए ‘बीज मसाले की योजना’ ऑप्शन पर क्लिक करें.
- सभी नियम और शर्तों को पढ़ने के बाद दिए गए ‘आवेदन के लिए आगे बढ़ें’ के ऑप्शन पर क्लिक करें
- यहां क्लिक करने के बाद आपको अपनी डीबीटी पंजीकरण संख्या दर्ज करनी होगी.
- इसके बाद मांगी गई सारी जानकारी को ध्यानपूर्वक और सही-सही भर दें.