हिमाचल के टमाटर किसानों के लिए आज आखिरी मौका, 15 अगस्त तक करा सकते हैं फसल का बीमा

हिमाचल प्रदेश में किसानों के लिए फसल बीमा की तारीखें जारी की गई हैं. मक्का और धान का PMFBY बीमा 15 अगस्त तक कराया जा सकता है. पत्तागोभी के लिए 31 अगस्त और टमाटर के लिए 15 अगस्त अंतिम तारीख है. किसानों को फसल नुकसान पर मुआवजा मिलेगा. बीमा लोक मित्र केंद्र, CSC, बैंक और ऑनलाइन पोर्टल से कराया जा सकता है.

Kisan India
नोएडा | Updated On: 15 Aug, 2026 | 02:36 PM

हिमाचल प्रदेश के धान, मक्का और टमाटर किसानों के लिए बड़ा अपडेट हैं. उनके पास प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत फसल बीमा कराने का आज यानी 15 अगस्त आखिरी मौका है. इसके बाद किसान टमाटर की फसल का बीमा नहीं करा सकेंगे. वहीं, पत्तागोभी की खेती करने वाले किसानों के पास अभी समय है. वे 31 अगस्त तक अपनी फसल का बीमा करा सकते हैं. हिमाचल प्रदेश में कृषि विभाग ने किसानों से मक्का और धान की फसल का प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत बीमा कराने की अपील की है.

कृषि अधिकारियों कहना है कि खरीफ 2026 के लिए मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत पत्तागोभी की फसल का बीमा 31 अगस्त तक कराया जा सकता है. वहीं, टमाटर की फसल के लिए बीमा कराने की अंतिम तारीख 15 अगस्त है. इन योजनाओं के तहत प्राकृतिक आपदा, ज्यादा बारिश, ओलावृष्टि और खराब मौसम के कारण फसल को नुकसान होने पर किसानों को आर्थिक मदद मिलती है.

पत्तागोभी-टमाटर का बीमा भी सस्ता

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मक्का और धान की फसल का बीमा कराने के लिए किसानों को 96 रुपये प्रति बीघा प्रीमियम देना होगा. फसल खराब होने की स्थिति में आकलन के आधार पर 4,800 रुपये प्रति बीघा तक मुआवजा मिल सकता है. मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत पत्तागोभी के लिए 600 रुपये प्रति बीघा और टमाटर के लिए 800 रुपये प्रति बीघा प्रीमियम तय किया गया है. फसल को नुकसान होने पर पत्तागोभी के लिए 12,000 रुपये और टमाटर के लिए 16,000 रुपये प्रति बीघा तक मुआवजा दिया जा सकता है.

इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं किसान

कृषि विभाग के मुताबिक किसान जरूरी दस्तावेज जमा कर लोक मित्र केंद्र, कॉमन सर्विस सेंटर (CSC), बैंक या ऑनलाइन पोर्टल के जरिए फसल बीमा करा सकते हैं. विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे तय समय सीमा के भीतर बीमा प्रक्रिया पूरी कर फसल को मौसम से होने वाले नुकसान से सुरक्षित करें. फसल बीमा से जुड़ी जानकारी या रजिस्ट्रेशन में मदद के लिए किसान अपने नजदीकी कृषि विभाग के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा बीमा कंपनियों के जिला प्रतिनिधियों से भी संपर्क किया जा सकता है. Agricultural Insurance Company के प्रतिनिधि भुवनेश कुमार से 98166-27278 और Kshema General Insurance Company के प्रतिनिधि मदन कुमार से 82194-38857 पर संपर्क किया जा सकता है.

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) केंद्र सरकार की एक फसल बीमा योजना  है, जिसे 18 फरवरी 2016 को शुरू किया गया था. इसका मकसद प्राकृतिक आपदा, कीट या बीमारी से फसल खराब होने पर किसानों को आर्थिक मदद देना है.  इससे फसल नुकसान की स्थिति में किसानों पर आर्थिक बोझ कम होता है और उनकी आय को सहारा मिलता है. PMFBY के तहत किसानों को फसल के लिए बहुत कम प्रीमियम देना होता है. खरीफ की सभी फसलों पर 2 फीसदी और रबी की सभी फसलों पर 1.5 फीसदी प्रीमियम किसान को देना पड़ता है. बाकी प्रीमियम में सरकार की ओर से सहायता दी जाती है.

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Published: 15 Aug, 2026 | 02:33 PM

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