किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने के साथ-साथ कृषि क्षेत्र के विस्तार के लिए केंद्र और राज्य सरकारें लगातार कोशिशें करती हैं. सरकार कई तरह की योजनाओं की शुरुआत करती है जिनका उद्देश्य किसानों की आमदनमी बढ़ाना होता है. इसी कड़ी में बिहार सरकार ने किसानों के लिए खेती को फायदे का सौदा बनाने के लिए 17 साल बाद एक बार फिर ‘राष्ट्रीय बांस मिशन योजना’ की शुरुआत की है. इस योजना के तहत किसानों को बांस की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और खेती में आने वाली लागत का 50 फीसदी खर्च सरकार की तरफ से दिया जाएगा, ताकि किसानों को कम लागत में ज्यादा मुनाफा हो सके.
बांस की खेती को बढ़ाना देने का उद्देश्य
बिहार सरकार की राष्ट्रीय बांस मिशन योजना का उद्देश्य प्रदेश में बांस की खेती को बढ़ावा देना और किसानों को बांस की खेती के लिए प्रोत्साहित करना है. बता दें कि, बांस एक नकदी फसल है जो कि कम जमीन पर भी अच्छी पैदावार देती है. इसकी एक खासियत ये भी है कि इसकी खेती किसान बंजर जमीन पर भी कर सकते हैं. इसके लिए किसानों को ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती है. इस योजना के तहत किसानों को न केवल खेती पर सब्सिडी बल्कि खेती करने के लिए तकनीकी ट्रेनिंग और बाजार से जोड़ने की सुविधा दी जाएगी. बता दें कि, प्रदेश सरकार की तरफ से योजना के तहत टिश्यू कल्चर की मदद से 17 हेक्टेयर जमीन पर बांस की खेती करने का लक्ष्य तय किया गया है.
दो किस्तों में मिलेगी सब्सिडी57591
बिहार कृषि विभाग द्वारा सोशल मीडिया पर दी गई जानकारी के अनुसार, किसान 10 डिसमिल से 50 डिसमिल जमीन पर बांस की खेती कर सकते हैं. जिसके लिए उन्हें सब्सिडी दी जाएगी. अगर कोई किसान 50 डिसमिल में बांस की खेती करना चाहते हैं तो उन्हें प्रदेश सरकार की तरफ से 50 हजार रुपए की सब्सिडी दी जाएगी. बता दें कि, किसानों को सब्सिडी की राशि 2 किस्तों में दी जाएगी. पहली किस्त में योजना के लिए आवेदन स्वीकार होने पर 50 हजार रुपये दिए जाएंगे. वहीं दूसरी किस्त खेत में बांस की पौधरोपण की जांच के बाद 30 फीसदी सब्सिडी और दी जाएगी.
आवेदन के लिए जरूर हैं ये दस्तावेज
जो भी किसान बिहार सरकार की राष्ट्रीय बांस मिशन योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं उनके पास कुछ दस्तावेजों का होना जरूरी है. इस दस्तावेजों में कृषि विभाग के डीबीटी पोर्टल का पंजीकरण होना जरूरी है, जिस जमीन पर खेती की जाएगी उसके कागज, बैंक पासबुक की कॉपी और आवेदन फॉर्म होना जरूरी है. योजना का लाभ उठाने के लिए किसान उद्यान विभाग की आधिकारिक वेबसाइट horticulture.bihar.gov.in पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. योजना से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए किसान अपने जिले के उद्यान विभाग से संपर्क कर सकते हैं.