Swiggy Instamart पर FSSAI का बड़ा एक्शन, सड़े अंडे और एक्सपायर्ड सामान की शिकायत पर भेजे 9 नोटिस

Swiggy Instamart: स्विगी इंस्टामार्ट को एक्सपायर्ड और खराब खाद्य उत्पादों की डिलीवरी की शिकायतों के बाद FSSAI ने 9 नोटिस जारी किए हैं. ग्राहकों ने सड़े अंडे, एक्सपायर्ड व्हे प्रोटीन, खराब पराठे और स्नैक्स मिलने की शिकायत की थी. FSSAI ने कंपनी से जवाब और अनुपालन रिपोर्ट मांगी है.

Isha Gupta
नोएडा | Published: 12 Jul, 2026 | 09:37 AM

FSSAI Notice To Swiggy Instamart: ऑनलाइन ग्रॉसरी और क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म स्विगी इंस्टामार्ट (Swiggy Instamart) एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गया है. भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने कंपनी को 9 नोटिस जारी किए हैं. ये कार्रवाई उन उपभोक्ता शिकायतों के बाद की गई है, जिनमें एक्सपायर्ड, सड़े-गले और खराब खाद्य उत्पादों की डिलीवरी का आरोप लगाया गया है. एफएसएसएआई ने कंपनी से इस पूरे मामले पर विस्तार से जवाब मांगा है.

साथ ही यह भी कहा है कि, कंपनी को बताना होगा कि उसने नियमों का पालन करने के लिए क्या कदम उठाए हैं. एफएसएसएआई ने साफ किया है कि अगर कंपनी का जवाब संतोषजनक नहीं मिला, तो खाद्य सुरक्षा कानून के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है.

किन उत्पादों को लेकर मिली शिकायतें?

एफएसएसएआई के मुताबिक, कई ग्राहकों ने शिकायत की कि स्विगी इंस्टामार्ट से उन्हें ऐसे खाद्य उत्पाद मिले, जो खाने लायक नहीं थे. शिकायतों में हेल्थिफाई 100 प्रतिशत व्हे प्रोटीन, नॉइस होमस्टाइल मद्रास मिक्सचर विद पीनट्स, अक्षयकल्प ऑर्गेनिक अंडे और कक्के दा पराठा जैसे उत्पादों के नाम सामने आए. ग्राहकों का कहना है कि कुछ सामान एक्सपायरी डेट निकलने के बाद डिलीवर किया गया. वहीं, कुछ लोगों को सड़े हुए अंडे मिले, जिनसे बदबू आ रही थी. इसके अलावा पराठे के खराब होने और बदबू आने की शिकायत भी की गई.

FSSAI ने क्या कहा?

खाद्य सुरक्षा नियामक एफएसएसएआई ने इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए स्विगी इंस्टामार्ट से पूरे मामले की जानकारी मांगी है. कंपनी से पूछा गया है कि ग्राहकों तक खराब या एक्सपायर खाद्य उत्पाद कैसे पहुंचे और आगे ऐसी गलती दोबारा न हो, इसके लिए क्या कदम उठाए जाएंगे. एफएसएसएआई ने यह भी साफ किया है कि अगर कंपनी तय समय के भीतर संतोषजनक जवाब नहीं देती या नियमों का पालन नहीं करती, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है.

लाइसेंस को लेकर भी उठे सवाल

जांच के दौरान एफएसएसएआई ने ‘NOICE’ ब्रांड के अंडों की बिक्री पर भी सवाल उठाए हैं. नियामक का कहना है कि, स्विगी इंस्टामार्ट के मौजूदा लाइसेंस में इस तरह के उत्पाद बेचने की अनुमति नहीं दिखती. इसी वजह से कंपनी को फिलहाल इस उत्पाद की बिक्री रोकने के निर्देश दिए गए हैं. अगर कंपनी आगे भी इस श्रेणी के उत्पाद बेचना चाहती है, तो उसे पहले अपने एफएसएसएआई लाइसेंस में जरूरी बदलाव कराने होंगे.

बढ़ रही है ऑनलाइन फूड डिलीवरी की निगरानी

पिछले कुछ सालों में लोग ऑनलाइन ग्रॉसरी और क्विक कॉमर्स ऐप्स से खाने-पीने का सामान ज्यादा खरीदने लगे हैं. इसी वजह से एफएसएसएआई भी इन प्लेटफॉर्म पर बिकने वाले खाद्य उत्पादों की क्वालिटी और सुरक्षा पर कड़ी नजर रख रहा है.

ग्राहकों तक ताजा और सुरक्षित खाद्य सामान पहुंचाना कंपनियों की जिम्मेदारी है. अगर एक्सपायर या खराब सामान डिलीवर किया जाता है, तो इससे लोगों की सेहत को नुकसान हो सकता है और कंपनियों पर ग्राहकों का भरोसा भी कम हो सकता है.

उपभोक्ताओं को क्या करना चाहिए?

अगर किसी ग्राहक को ऑनलाइन मंगाए गए खाने-पीने के सामान में एक्सपायर, खराब या संदिग्ध उत्पाद मिलता है, तो उसे सबसे पहले उस प्लेटफॉर्म पर शिकायत करनी चाहिए. जरूरत पड़ने पर इसकी जानकारी एफएसएसएआई के शिकायत पोर्टल पर भी दी जा सकती है. इससे ऐसे मामलों पर कार्रवाई करने और ग्राहकों तक सुरक्षित खाद्य उत्पाद पहुंचाने में मदद मिलती है.

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