खाद विक्रेताओं को लेकर यूपी सरकार की सख्ती, गड़बड़ी मिलने पर कार्रवाई के निर्देश

कृषि मंत्री ने बताया कि अंतरराज्यीय सीमाओं से सटे जनपदों में खाद आपूर्ति और बिक्री पर विशेष सावधानी बरती जाएगी. खाद बेचने में कालाबाजारी की कोई भी सूचना मिलते ही तुरंत कार्यवाही की जाएगी.

अनामिका अस्थाना
नोएडा | Updated On: 25 Jun, 2025 | 02:58 PM

उत्तर प्रदेश सरकार किसानों को यूरिया, डीएपी और एनपीके उर्वरकों को तय किए गए खुदरा दाम पर उपलब्ध कराने के लिए लगातार कोशिश कर रही है. इसी कड़ी में प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि किसानों को यूरिया, डीएपी और एनपीके उर्वरकों की बिक्री निर्धारित खुदरा मूल्य पर ही कराई जाएगी. किसी भी दशा में किसानों को ऊंची कीमत पर उर्वरक बेचने या अन्य उत्पादों की अनिवार्य टैगिंग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

उन्होंने कहा कि किसानों को उर्वरकों की हर एक बिक्री पर रसीद उपलब्ध कराई जाएगी और अगर कोई थोक या फुटकर विक्रेता नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

कालाबाजारी रोकने के लिए कई विक्रेताओं पर सख्त कार्रवाई

कृषि मंत्री ने मीडिया को बताया कि अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय सीमाओं से सटे जनपदों में खाद की आपूर्ति और बिक्री पर सावधानी बरती जाएगी. खाद बेचने में कालाबाजारी की कोई भी सूचना मिलते ही तुरंत कार्यवाही की जाएगी. उन्होंने बताया कि 23 जून 2025 को सीतापुर और लखनऊ में खाद दुकानों का औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें कई कमियां पाई गईं.

सीतापुर जिले में की गई कार्रवाई का बात करते हुए कृषि मंत्री ने बताया कि जैन इंटरप्राइजेज, सीतापुररू स्टॉक में गड़बड़ी, गलत रजिस्टरिंग, रिटेलर्स को कम मात्रा में यूरिया उपलब्ध कराना और अन्य उत्पादों की टैगिंग पाई गई. दुकान को तत्काल सील कर कार्रवाई शुरू दी गई है. श्रीबालाजी एग्रो ट्रेडर्स में गड़बड़ी मिलने पर दुकान को सील किया गया. आगे की जांच उप जिलाधिकारी की उपस्थिति में की जाएगी.

अन्य दुकानों में एएनवी एग्रो एण्ड कैमिकल्स, न्यू अय्यूब खाद भण्डार, न्यू अंसारी खाद भण्डार और तराई बीज भण्डार शामिल हैं उन दुकानों को निरीक्षण के दौरान मौके से भागने और अभिलेख न दिखाने पर सील कर दिया गया है. कृषि मंत्री ने बताया कि लखनऊ में कमियों पर सीधी कार्रवाई की गई है. लखनऊ की खाद स्टोरेज फर्म में किसानों को निर्धारित दर 266.50 रुपये प्रति बैग से अधिक दर पर यूरिया बेचने की पुष्टि हुई है. पाल खाद भण्डार, कल्याणपुर बिक्री रजिस्टर में किसानों के बारे में दी गई जानकारी अधूरे मिली है. दुकान को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है.

नीम कोटेड यूरिया के दुरुपयोग को रोकने के निर्देश

पिछले साल की तुलना में इस साल वितरण और उपलब्धता की स्थिति बेहतर है. कृषि मंत्री ने कहा कि खादों की बिक्री केवल पीओएस मशीन के माध्यम से हो और बिक्री किसानों की फसल की जरूरतों के अनुसार ही की जाए. औद्योगिक इकाइयों द्वारा सब्सिडी वाले नीम कोटेड यूरिया का दुरुपयोग न हो, इसके लिए सघन निरीक्षण अभियान चलाया जाएगा. सभी जिलाधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों और कृषि अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि उर्वरकों के वितरण और बिक्री की नियमित समीक्षा कर सख्त निगरानी रखें. उन्होंने कहा किसी भी तरह की गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ एफआईआर(FIR) दर्ज कर कठोर कार्रवाई की जाएगी.

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Published: 25 Jun, 2025 | 02:50 PM

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