Rajasthan SI Recruitment: उच्चतम न्यायालय ने राज्य में एसआई भर्ती-2021 को रद्द करने के राजस्थान उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा है. अदालत ने चयनित अभ्यर्थियों को कोई राहत नहीं देते हुए प्रारंभिक स्तर पर ही बिना नोटिस जारी किए उनकी विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) खारिज कर दी.
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि पेपर लीक से प्रभावित किसी भी भर्ती प्रक्रिया को मंजूरी नहीं दी जा सकती. यह आदेश न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति सतीश चंद शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश चयनित अभ्यर्थी द्वारा दायर एक एसएलपी पर सुनवाई करते हुए दिया.
पीठ ने चयनित अभ्यर्थियों द्वारा दायर एसएलपी पर सुनवाई करते हुए हस्तक्षेप से इनकार कर दिया. गौरतलब है कि राजस्थान उच्च न्यायालय ने अगस्त 2025 में एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया था. अपने फैसले में उच्च न्यायालय ने पेपर लीक प्रकरण में राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) के तत्कालीन चेयरमैन और कुछ सदस्यों की भूमिका पर भी गंभीर सवाल उठाए थे. इस फैसले के बाद अब एसआई भर्ती-2021 को लेकर चयनित अभ्यर्थियों की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है.