8 साल की लंबी बातचीत के बाद EU और ऑस्ट्रेलिया के बीच ट्रेड डील, जानें भारत पर क्या होगा असर?

समझौते के अनुसार, ऑस्ट्रेलिया को 231 स्पिरिट GI और 165 कृषि उत्पादों (मुख्य रूप से डेयरी और छोटे उत्पाद) के लिए GI सुरक्षा लागू करनी होगी. हालांकि, EU ने ऑस्ट्रेलिया को कुछ छूट भी दी है. इसके तहत ऑस्ट्रेलिया कुछ उत्पादों के नाम 10 साल की अवधि में धीरे-धीरे हटाए जाने तक इस्तेमाल कर सकता है.

Kisan India
नोएडा | Updated On: 30 Mar, 2026 | 04:01 PM

Trade Deal: ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय संघ (EU) ने आठ साल की लंबी बातचीत के बाद पिछले हफ्ते मुक्त व्यापार समझौता (FTA) साइन किया. इस समझौते की खास बात यह है कि इसमें सभी पहलुओं को एक साथ जोड़ा गया है, जिसमें जियोग्राफिकल इंडिकेशन (GI) टैग भी शामिल है. विशेषज्ञों का कहना है कि भारत-EU FTA अलग है, क्योंकि इसमें GI और अन्य मुद्दों को अलग-अलग देखा गया है. उनका मानना है कि अब भी देर नहीं हुई है और भारत को बातचीत के दौरान अपनी बासमती चावल और दार्जिलिंग चाय के लिए GI टैग की मांग करनी चाहिए.

GI टैग किसी देश को अधिकार देता है कि वह किसी उत्पाद को केवल अपने विशिष्ट क्षेत्र में उगने वाला दिखाकर मार्केट कर सके. जैसे भारत बासमती चावल और दार्जिलिंग चाय  के लिए GI टैग मांग रहा है, वैसे ही EU अपनी वाइन, स्पिरिट और चीज के लिए यही अधिकार चाहता है. ऑस्ट्रेलिया के साथ अपने FTA में EU ने यह बड़ी छूट हासिल की है कि कैनबरा को स्पिरिट और कृषि उत्पादों के लिए GI सुरक्षा प्रणाली लागू करनी होगी. समझौते से पहले GI टैग को लेकर दोनों पक्षों में मतभेद भी रहे.

ऑस्ट्रेलिया इटली की वाइन प्रोसेको को GI के रूप में मान्यता देगा

समझौते के अनुसार, ऑस्ट्रेलिया को 231 स्पिरिट GI और 165 कृषि उत्पादों (मुख्य रूप से डेयरी और छोटे उत्पाद) के लिए GI सुरक्षा लागू करनी होगी. हालांकि, EU ने ऑस्ट्रेलिया को कुछ छूट भी दी है. इसके तहत ऑस्ट्रेलिया कुछ उत्पादों के नाम 10 साल की अवधि में धीरे-धीरे हटाए जाने तक इस्तेमाल कर सकता है. इसमें एक खास बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया पहली बार इटली की वाइन प्रोसेको को GI के रूप में मान्यता देगा. ऑस्ट्रेलियाई बाजार में प्रोसेको को अंगूर की एक किस्म माना जाएगा और उत्पादक अपनी वाइन को प्रोसेको के नाम से लेबल कर सकेंगे. लेकिन एक्सपोर्ट के लिए कैनबरा को इसे 10 साल में हटाना होगा.

बिजनेसलाइन की रिपोर्ट के मुताबिक, ‘बासमती चावल: प्राकृतिक इतिहास भौगोलिक संकेत’ के लेखक एस. चंद्रशेखरन का कहना है कि EU GI पंजीकरण से पहले किसी उत्पाद के सामान्य उपयोग को रोकने में सक्रिय रहता है. ट्रेड ग्रुप्स में EU विशेष रूप से अपनी स्पिरिट, वाइन और चीज के GI की सुरक्षा के प्रति संवेदनशील है. एक अनाम विश्लेषक ने कहा कि GI को लेकर EU को भारत से ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि भारत के पास फिलहाल सिर्फ दो उत्पाद ही GI के लिए दिखाने हैं.

EU 2018 से बासमती को GI टैग देने में देरी कर रहा है

विश्लेषक ने सुझाव दिया कि भारत को ट्रेड डील में GI शामिल करने पर जोर देना चाहिए था. शायद भारत पाकिस्तान से आयात  होने वाले बासमती चावल के लिए 10 साल का फेज-आउट समय भी मांग सकता था. एक ट्रेड एक्सपर्ट ने कहा कि अगर भारत को ऐसा समझौता मिल जाता, तो इससे अन्य देशों में GI मान्यता हासिल करने में मदद मिलती. फिलहाल, EU 2018 से भारतीय बासमती चावल को GI टैग देने में देरी कर रहा है. वहीं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और केन्या ने भारत के GI दावे को ठुकरा दिया, क्योंकि यह चावल पाकिस्तान में भी उगता है.

चंद्रशेखरन ने कहा कि बासमती चावल की उत्पत्ति की कहानी को भूगोल और राजनीति दोनों के हिसाब से सटीक रखना जरूरी है. उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया इसका सबसे बड़ा चेतावनी संकेत है. APEDA का बासमती सर्टिफिकेशन मार्क ऑस्ट्रेलिया में इसलिए खारिज कर दिया गया, क्योंकि यह चावल अन्य प्रकार के चावल से अलग नहीं पहचाना जा सकता था. उन्होंने कहा कि 2026 के ऑस्ट्रेलिया-EU FTA में GI का नतीजा दिखाता है कि ऑस्ट्रेलिया मार्केट में पहले से मौजूद नाम और इस्तेमाल को मान्यता देने, सह-अस्तित्व और खास नियम अपनाने को प्राथमिकता देता है.

बासमती पर EU में विवाद

बासमती विशेषज्ञ ने कहा कि EU में भारत की कानूनी परिभाषा को मान्यता देना ही सबसे महत्वपूर्ण है, खासकर एक्सक्लूसिविटी यानी विशेष अधिकार के मामले में. विश्लेषक ने कहा कि भारत का GI पर दृष्टिकोण अमेरिकी शैली के जैसा रहा है, जो सबसे कम सुरक्षा देता है. वहीं, EU का GI संरक्षण नीति बहुत व्यापक है, जिससे भविष्य में भारतीय व्हिस्की और वाइन पर दबाव पड़ सकता है जब GI वाला हिस्सा FTA में लागू होगा. चंद्रशेखरन ने सवाल उठाया कि EU भारत के बासमती चावल को GI मान्यता देने में क्यों हिचक रहा है. उन्होंने कहा कि बासमती को EU में राजनीतिक रूप से लेकर विवाद है, कुछ लोग भारत के पक्ष में हैं तो कुछ पाकिस्तान के. EU में GI लागू करने का तरीका कानूनी और वाणिज्यिक स्पष्टता पर आधारित है, न कि मूल के शुद्ध होने पर. अगर भारत को EU में बासमती का GI मिल जाता है, तो यह दूसरे बाजारों में भी सुरक्षा सुनिश्चित करेगा.

GI सुरक्षा महाराष्ट्र के खास जिलों से जोड़ती है

वाणिज्यिक बाजार में अल्फांसो आम को आम तौर पर सामान्य माना जाता है, जबकि GI सुरक्षा इसे महाराष्ट्र के खास जिलों से जोड़ती है. भारतीय कंपनियां फेटा, गौडा और पार्मेज़ान जैसी चीज भी बेचती हैं, जिनका 12 फीसदी बाजार हिस्सेदारी है और इन उत्पादों का मूल्य 1,250 करोड़ रुपये है, लेकिन EU इसे ‘नकली’ मानता है. विश्लेषक ने यह भी कहा कि भारत ने अपने अन्य GI उत्पादों जैसे कोल्हापुर चप्पल, लकड़ोंग हल्दी या कोविलपाट्टी मूंगफली की कैंडी को बड़े स्तर पर मार्केटिंग में क्यों नहीं लाया. शायद इसी वजह से भारत ने FTA में GI टैग पर बातचीत को शामिल नहीं किया.

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Published: 30 Mar, 2026 | 03:51 PM
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