जहां पहले बकरी पालन को केवल गुज़ारे का एक छोटा तरीका माना जाता था, वहीं अब यही व्यवसाय करोड़ों की कमाई का जरिया बन सकता है. उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसे युवाओं और पशुपालकों के लिए एक खास योजना शुरू की है, जो अपनी मेहनत और हुनर से कुछ बड़ा करना चाहते हैं. अगर आपके पास जमीन है, बकरी पालन में रुचि है और आप स्वरोजगार की दिशा में बढ़ना चाहते हैं, तो यह योजना आपके लिए सुनहरा मौका है. आइए जानते हैं इस योजना के बारे में आसान भाषा में पूरी जानकारी..
क्या है बकरी पालन योजना और किसे मिलेगा फायदा?
उत्तर प्रदेश सरकार ने ‘राष्ट्रीय पशुधन मिशन’ के तहत बकरी पालन को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष योजना की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य है ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों के युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ना और पशुपालकों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना. इस योजना के माध्यम से पशुपालन के क्षेत्र में नए रोजगार के अवसर तैयार किए जा रहे हैं. इसके तहत पात्र लाभार्थियों को 1 करोड़ रुपये तक का रियायती लोन और बकरी पालन यूनिट की कुल लागत पर 50 फीसदी तक की सब्सिडी दी जाएगी. योजना खासतौर पर 100 से 500 बकरियों की यूनिट लगाने वालों के लिए लाभकारी है.
लोन और सब्सिडी का पूरा ब्यौरा
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बकरी पालन योजना को इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि इच्छुक लाभार्थी कम लागत में भी बड़ा व्यवसाय शुरू कर सकें. योजना के तहत 20 लाख रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपये तक का रियायती ऋण उपलब्ध कराया जाता है, जिससे बकरी पालन यूनिट की स्थापना संभव हो सके. खास बात यह है कि कुल परियोजना लागत पर सरकार अधिकतम 50 फीसदी तक की सब्सिडी भी प्रदान करती है, जिससे लाभार्थी को ऋण का केवल आधा हिस्सा ही चुकाना पड़ता है.
यह सब्सिडी सीधे सरकार द्वारा दी जाती है, जिससे किसान या उद्यमी पर वित्तीय बोझ कम होता है. इसके साथ ही योजना के तहत महिला उद्यमियों, अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों, तथा लघु एवं सीमांत किसानों को प्राथमिकता दी जाती है, ताकि वे भी मुख्यधारा में आकर आत्मनिर्भर बन सकें. यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए एक बड़ा अवसर बनकर उभर रही है.
कौन ले सकता है योजना का लाभ?
बकरी पालन योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ आवश्यक शर्तों का पालन करना जरूरी है. सबसे पहले, आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए. इसके अलावा, उसे बकरी पालन का पूर्व प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए और प्रशिक्षण का प्रमाण-पत्र पशुपालन विभाग से मान्य होना चाहिए. फार्म स्थापित करने के लिए पर्याप्त भूमि, जल स्रोत और अन्य बुनियादी सुविधाएं भी होनी चाहिए. योजना के तहत आवेदन करने से पहले एक विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करना अनिवार्य है. जो भी व्यक्ति या समूह इन सभी शर्तों को पूरा करता है, वह इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकता है.
व्यक्तिगत, SHG या समूह में भी कर सकते हैं आवेदन
बकरी पालन योजना की खास बात यह है कि इसमें केवल व्यक्तिगत रूप से ही नहीं, बल्कि समूह के रूप में भी भाग लिया जा सकता है. इच्छुक लाभार्थी स्वयं सहायता समूह (SHG), सहकारी समितियों या अन्य संस्थागत माध्यमों से भी आवेदन कर सकते हैं. इससे योजना का लाभ समाज के अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सकेगा, विशेष रूप से उन लोगों तक जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं या स्वरोजगार की तलाश में हैं. समूह में आवेदन करने से संसाधनों का बेहतर उपयोग होता है और सामूहिक रूप से कार्य करने से उत्पादन और मुनाफा दोनों में बढ़ोतरी होती है.
क्यों है यह योजना आपके लिए फायदेमंद?
- कम निवेश, ज्यादा मुनाफा: बकरी पालन में खर्च कम और मुनाफा ज्यादा होता है.
- संपूर्ण परिवार के लिए आय का स्रोत: महिलाएं और युवा दोनों इसे आसानी से कर सकते हैं.
- सरकारी मदद से जोखिम कम: लोन पर सब्सिडी मिलने से आर्थिक दबाव नहीं होता.
- रोजगार सृजन: आप दूसरों को भी रोजगार दे सकते हैं.
- गांव की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी: दूध, मांस और खाद जैसे उत्पादों से अतिरिक्त आमदनी.
कैसे करें आवेदन
ऑनलाइन पंजीकरण
ऑनलाइन पंजीकरण बकरी पालन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी करने के लिए सबसे पहले एनएलएम उध्यम मित्रा पोर्टल पर जाएं और अपना खाता बनाएं. पंजीकरण के बाद अपने यूजरनेम और पासवर्ड से लॉगिन करें. लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड में उपलब्ध गोअट फार्मिंग स्कीम विकल्प चुनें. इसके बाद आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी सावधानीपूर्वक भरें.
अब आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें, जिनमें शामिल हैं- आधार कार्ड, पैन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, बकरी पालन संबंधित प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, बैंक पासबुक की प्रति और पासपोर्ट साइज फोटो. इनके साथ ही योजना के लिए एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) भी तैयार करें और पोर्टल पर अपलोड करें. यह रिपोर्ट आपके व्यवसाय की योजना, लागत, संसाधन और संभावित आय को दर्शाती है. सभी जानकारी भरने और दस्तावेज अपलोड करने के बाद, अंत में अपना आवेदन सावधानीपूर्वक सबमिट करें.
ऑफलाइन आवेदन
यदि आप ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते हैं तो आप-
- नजदीकी पशुपालन विभाग कार्यालय: अपने जिले के पशुपालन विभाग कार्यालय में जाएं.
- आवेदन पत्र प्राप्त करें: वहां से बकरी पालन योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करें.
- आवेदन पत्र भरें: आवेदन पत्र में सभी आवश्यक जानकारी भरें.
- दस्तावेज संलग्न करें: आवश्यक दस्तावेजों की प्रतियां आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें.
- संबंधित अधिकारी को जमा करें: भरे हुए आवेदन पत्र और दस्तावेजों को संबंधित अधिकारी को जमा करें.