तमाम प्रयासों और सख्ती के बाद भी पराली जलाने की घटनाएं थम नहीं रही हैं. ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों पर एक्शन लेना शुरू कर दिया है. यूपी के फतेहपुर जिले के 40 से ज्यादा किसानों पर कई लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. जिला प्रशासन की ओर से किसानों से जुर्माना की रकम वसूली भी शुरू कर दी गई है. बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पराली जलाने पर रोक लगा रखी है. इसके साथ ही बिना स्ट्रा मैनेजेमेंट के कंबाइन हार्वेस्टर से धान की कटाई पर भी रोक लगा रखी है. बता दें कि मध्य प्रदेश के 770 किसानों से 16 लाख रुपये वसूले जा चुके हैं.
40 किसानों पर लगा 2.35 लाख रुपये का जुर्माना
उत्तर प्रदेश कृषि विभाग के अनुसार फतेहपुर जिले में पराली जलाने के मामलों में अब कार्रवाई शुरू कर दी गई है. जिला प्रशासन ने पराली जलाने वाले 40 किसानों पर सख्ती दिखाते हुए 2.35 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. इस जुर्माने की रकम और सख्ती के बाद जिले में हड़कंप मचा हुआ है. जिला प्रशासन ने किसानों से जुर्माना रकम की वसूली भी शुरू कर दी है. अब तक 90 हजार रुपये किसानों से वसूले जा चुके हैं, शेष रकम की वसूली जारी है.
सैटेलाइट सर्वे से पकड़ी जा रहे पराली के मामले
फतेहपुर जिले के उप निदेशक कृषि सत्येन्द्र सिंह के अनुसार कृषि विभाग और राजस्व विभाग की टीम ने पहले सैटेलाइट सर्वे के जरिए पराली जलाने वाले किसानों के खेतों से इमेज निकालीं और फिर स्थलीय सत्यापन किया गया. इसके बाद पराली जलाने वाले किसानों पर जुर्माना लगाने की कार्रवाई की गई है. उन्होंने कहा कि जिले में कुल 101 पराली जलाने की घटनाएं सामने आईं, जिसमें 50 में पराली जलाने और 34 में कूड़ा करकट फेंकने की पुष्टि हुई.
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फतेहपुर जिले के उप निदेशक कृषि सत्येन्द्र सिंह.
किसानों को नोटिस जारी किए जा रहे
उपनिदेशक ने कहा कि जो किसान समझाने के बाद भी पराली जला रहे हैं उन्हें कारण बताओ नोटिस भी जारी किया जा रहा है. समुचित जवाब नहीं मिलने या फिर से पराली जलाते मिलने पर किसानों पर कार्रवाई की जा रही है. विभाग गांव-गांव प्रचार वाहनों और जागरूकता अभियानों के जरिए किसानों को पराली जलाने से होने वाले नुकसान के बारे में लगातार सचेत कर रहा है. इसका उद्देश्य प्रदूषण और खेतों की मिट्टी की सेहत बचाना है.
पराली जलाने पर कितना लगेगा जुर्माना
उत्तर प्रदेश कृषि विभाग के अनुसार फसल अवशेष जलाने पर 2 एकड़ से कम क्षेत्र के लिए 5000 रुपये किसान पर जुर्माना तय किया गया है. जबकि, 2 से 5 एकड़ क्षेत्र के लिए 10000 रुपये और 5 एकड़ से अधिक क्षेत्र के लिए 30000 रुपये तक जुर्माना किसान से वसूला जाएगा. वहीं, उप कृषि निदेशक ने कहा कि कंबाइन हार्वेस्टर के साथ सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम के बिना फसल की कटाई नहीं होगी. यदि कोई संचालक ऐसा करता है तो उसका कंबाइन सीज कर दिया जाएगा. मालिक के स्वयं के खर्च पर सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम लगवा कर ही छोड़ा जाएगा.