हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपने पशुपालन विभाग में स्थानीय युवाओं को पशु मित्र के रूप में नियुक्त करने के उद्देश्य से पशु मित्र नीति‑2025 को मंजूरी दे दी है. इस नीति के तहत 500 मल्टी‑टास्क वर्करों-शारीरिक रूप से सक्षम स्थानीय युवाओं-की अस्थाई नियुक्ति की जाएगी. प्रत्येक को महज 4 घंटे प्रतिदिन काम करना होगा और उन्हें 5,000 रुपये मासिक मानदेय दिया जाएगा. सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है और समय‑समय पर इसका कोई नियमितीकरण नहीं होगा.
कौन बन सकता है पशु मित्र-योग्यता और पात्रता
इस नीति के अनुसार, केवल हिमाचल प्रदेश का स्थायी निवासी उम्मीदवार ही आवेदन कर सकता है, साथ ही संबंधित क्षेत्र की ग्राम पंचायत या शहरी निकाय का सामान्य या पड़ोसी निवासी होना चाहिए. उम्मीदवार की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, बशर्ते यह हिमाचल स्थित स्कूल या संस्थान से लिया गया हो-लेकिन बोनाफाइड हिमाचली के लिए यह शर्त छूट दी गई है.
अतिरिक्त प्राथमिकताएं: पशुपालन से जुड़ी जानकारी, प्रदेश की बोली‑भाषा और रीति‑रिवाजों की समझ. उम्र सीमा: 18 से 45 वर्ष.
चयन प्रक्रिया: फिजिकल टेस्ट और काउंसलिंग
चयन के पहले चरण में उम्मीदवारों को शारीरिक परीक्षा से गुजरना होगा. इसमें उन्हें 25 किलो वजन उठाकर 100 मीटर दूरी एक मिनट में तय करनी होगी. यह परीक्षा इसलिए जरूरी है क्योंकि उन्हें बड़े पशुओं को संभालने, बीमार या नवजात जानवर उठाने, गिद्धाहाल (मृत पशुओं) का निपटान करने, 50 किलोग्राम तक चारे की बोरी और तरल नाइट्रोजन कंटेनर ढोने जैसे काम करने होंगे. जिस उम्मीदवार द्वारा यह टेस्ट पास किया जाएगा, उन्हें मेरिट सूची के आधार पर काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा. अंतिम चयन उपमंडल स्तर पर गठित चयन समिति-जिसके अध्यक्ष एसडीएम होंगे-द्वारा किया जाएगा.
नियुक्ति, कार्यक्षेत्र और सेवाएं
चयनित पशु मित्रों को नियुक्ति से पहले स्वास्थ्य प्रमाणपत्र देना होगा. उन्हें उसी संस्थान में तैनात रहना होगा जहां नियुक्ति हुई है और किसी भी प्रकार का स्थानांतरण नहीं किया जाएगा.
उनकी जिम्मेदारियों में शामिल हैं:-
- पशुओं को पकड़ना और संभालना
- इलाज, टीकाकरण में सहयोग
- अस्पताल व फार्मों की सफाई
- चारा‑पानी पहुंचाना
- दवाइयों व उपकरणों का प्रबंधन
- मृत पशुओं का निपटान
- प्रयोगशाला और पोल्ट्री क्षेत्र में सफाई
- तथा विभाग द्वारा सौंपे गए अन्य कार्य.
अवकाश नीति और सेवा की समाप्ति की शर्तें
- छुट्टियां: साल में कुल बारह दिन की छुट्टी, साथ ही रविवार और राजपत्रित छुट्टियां दी जाएंगी.
- मातृत्व अवकाश: महिला मित्रों को दो जीवित बच्चों तक 180 दिन का मातृत्व अवकाश, और गर्भपात की स्थिति में 45 दिन की छुट्टी मिलेगी.
- अन्य किसी भी प्रकार की छुट्टी की अनुमति नहीं होगी और लगातार बिना अनुमति सात दिन अनुपस्थिति सेवा संबंधी स्वतः समाप्ति का कारण बनेगी.
पशु मित्र इच्छा से सेवा बंद करना चाहें, तो एक माह का नोटिस देकर ऐसा कर सकते हैं. वहीं, अनुशासनहीनता, कदाचार, असंतुष्टि या स्वास्थ्य समस्याओं के आधार पर, उनकी सेवाएं कभी भी समाप्त की जा सकती हैं.
स्पष्ट नीति-कहीं भी नियमितीकरण का अधिकार नहीं
सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी और भविष्य में किसी भी पशु मित्र को नियमित नौकरी का अधिकार नहीं मिलेगा. यह पहल केवल अस्थाई सहयोग के लिए औपचारिक रूप से स्थापित की गई है.