नाम, आधार, बैंक डिटेल्स दीजिए..और हर महीने पाएं ₹3000 पेंशन, पूरी खबर यहां पढ़ें

केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना आपके लिए फायदे का सौदा हो सकता है. इस योजना के तहत जितना योगदान आप देंगे, उतना ही हिस्सा केंद्र सरकार भी देगी.

नोएडा | Updated On: 4 Jun, 2025 | 11:35 PM

अगर आप किसान हैं और बुढ़ापे में आय का भरोसेमंद सहारा चाहते हैं तो केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना आपके लिए फायदे का सौदा हो सकता है. उसके लिए बस आपको नाम, आधार और बैंक की डिटेल देनी है और 60 की उम्र पार करते ही हर महीने 3000 रुपये की गारंटी वाली पेंशन मिलने लगेगी. खास बात ये है कि इसमें आपका मासिक योगदान जितना होगा, उतना ही हिस्सा केंद्र सरकार भी देगी. जानिए इस योजना से जुड़ी सभी जरूरी बातें, पंजीकरण की प्रक्रिया और मिलने वाले लाभों के बारे में

कहां और कैसे करें पंजीकरण

योजना में शामिल होने के लिए पात्र किसानों को सबसे पहले अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) जाना होगा. इसके अलावा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा नियुक्त पीएम-किसान नोडल अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं. अगर ऑनलाइन पंजीकरण करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको www.pmkmy.gov.in पर जाकर आवेदन करना होगा.

आवेदन करते समय इन चीजों की होगी जरूरत

  • नाम और जन्मतिथि (किसान या उसकी पत्नी/पति)
  • आधार नंबर
  • बैंक खाता संख्या और एमआईसीआर कोड
  • मोबाइल नंबर

कितना देना होगा योगदान

इस योजना में मासिक योगदान किसान की उम्र के आधार पर तय होता है। योगदान की राशि 55 रुपये से लेकर 200 रुपये तक हो सकती है। जितनी जल्दी किसान योजना में शामिल होगा, उतना कम मासिक योगदान देना होगा और पेंशन राशि भी बेहतर मिलेगी

सरकार भी देगी पैसा?

किसानों को जितना मासिक अंशदान देना होगा, उतना ही समान योगदान केंद्र सरकार भी करेगी. यानी अगर आप 100 रुपये जमा कर रहे हैं तो केंद्र सरकार भी 100 रुपये देगी. इससे कुल पेंशन फंड तेजी से बढ़ेगा और किसान को बुढ़ापे में पेंशन का मजबूत आधार मिलेगा.

पेंशन कब और कितना मिलेगा

जैसे ही किसान की उम्र 60 वर्ष पूरी होगी, उसे हर महीने 3000 रुपये की न्यूनतम पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी. यह रकम जीवन भर मिलती रहेगी. इस योजना का उद्देश्य खास तौर पर उन किसानों को आर्थिक सुरक्षा देना है, जिनके पास अन्य कोई पेंशन व्यवस्था नहीं है.

पति के न रहने पर पत्नी भी हकदार

यदि किसी ग्राहक की पेंशन प्राप्त करते समय मृत्यु हो जाती है तो उनका जीवनसाथी भी इस योजना के तहत पेंशन का लाभ उठा सकता है. परिवारिक पेंशन के रूप में जीवनसाथी को ग्राहक की पेंशन का 50 प्रतिशत यानी 1500 रुपये प्रति माह दिया जाएगा. यह लाभ केवल तब लागू होता है जब पति या पत्नी पहले से ही योजना का लाभार्थी न हो.

Published: 5 Jun, 2025 | 09:00 AM