PMFBY: फसल खराब हुई तो मिलेगा पैसा, KCC धारक 30 अगस्त तक करा लें फसल बीमा

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को प्राकृतिक आपदाओं में नष्ट होने वाली फसलों के लिए सरकार की तरफ से मुआवजा दिया जाता है. इस योजना के तहत किसानों को कम प्रीमियम पर ज्यादा फायदा मिलता है.

अनामिका अस्थाना
नोएडा | Published: 27 Aug, 2025 | 06:45 AM

किसान अपनी फसलों की देखभाल बहुत ही अच्छे से करते हैं. उनकी ग्रोथ के लिए उन्हें हर वो जरूरी पोषण देते हैं जो पौधों के विकास में मदद करती है. लेकन कई बार प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़, सूखा, ओलावृष्टि, तूफान आदि उनकी पूरी मेहनत पर पानी फेर देती हैं. यहां तक कि किसानों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो जाता है और दो जून की रोटी जुटाने का सवाल खड़ा हो जाता है. किसानों को ऐसी ही गंभीर समस्या से बचाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई है. तो अगर आपके किसान क्रेडिट कार्ड है या आपने फसल लोन (Crop Loan) लिया है तो आपके पास अपनी फसलों को सुरक्षा कवच देने का सुनहरा मौका है.

क्या हैं योजना के फायदे

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को प्राकृतिक आपदाओं में नष्ट होने वाली फसलों के लिए सरकार की तरफ से मुआवजा दिया जाता है. इस योजना के तहत किसानों को कम प्रीमियम पर ज्यादा फायदा मिलता है. बता दें कि, किसानों को खरीफ फसलों पर 2 फीसदी प्रीमियम, रबी फसलों पर 1.5 फीसदी और बागवानी फसलों पर 5 फीसदी प्रीमियम देना होता है. साथ ही किसानों को ये बीमा केवल तैयार फसलों पर नहीं दिया जाता है बल्कि बीमा के तहत बीज बुवाई से लेकर फसल का स्टोरेज भी कवर किया जाता है. इस योजना की मदद से किसानों को सरकार की तरफ से बड़ी आर्थिक मदद मिलती है.

बीमा के लिए जरूर हैं ये कागज

जो भी किसान फसल बीमा के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे 30 अगस्त 2025 तक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. योजना के लिए आवेदन करते समय किसानों को कुछ जरूरी दस्तावेजों की जरूरत होगी. इनमें किसान क्रेडिट कार्ड (KCC), जमीन संबंधी कागजात, किसान का आधार कार्ड, बैंक पासबुक की कॉपी और जिस फसल का बीमा कराना है उस फसल की जानकारी पूरी होनी चाहिए. इन कागजों के बिना किसान योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे.

ऐसे कर सकते हैं आवेदन

पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठाने के इच्छुक उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो कर आवेदन कर सकते हैं.

  • किसान अपनी नजदीकी बैंक शाखा या कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाएं
  • वहां से आवेदन पत्र लेकर उसे भरें और सारे जरूरी दस्तावेज जमा करें
  • आवेदन करते समय फसल और जमीन की पूरी जानकारी सही-सहा दें
  • आवेदन करते समय फसल और जमीन की पूरी जानकारी सही-सहा दें
  • अपने बीमा के अनुसार प्रीमियम राशि जमा करें
  • बैंक से दी गई रसीद को संभाल कर रखें – यह भविष्य में बीमा का दावा करने में काम आएगी

योजना से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए किसान आधिकारिक वेबसाइट pmfby.gov.in पर जा सकते हैं या ऑनलाइन आवेदम कर सकते हैं. बता दें कि, योजना के लिए पंजीकरण करने का अंतिम तारीख 30 अगस्त 2025 है.

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Published: 27 Aug, 2025 | 06:45 AM

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