केवल इन किसानों को ही मिलेगा PM Kisan की 20वीं किस्त का लाभ, ये नियम बना कारण

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम है, जिसे 2019 के अंतरिम बजट में तत्कालीन वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने घोषित किया था.

नोएडा | Updated On: 5 Jun, 2025 | 04:39 PM

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना भारत सरकार की प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं में से एक है. इसका उद्देश्य किसानों को सीधी आय सहायता प्रदान करना है. यह योजना कृषि उत्पादकता बढ़ाने और ग्रामीण आय को स्थिर करने के मकसद से शुरू की गई है. ताकि किसान खेती से जुड़ी जरूरी चीजें खरीद सकें और अपने खेत के कामकाज को बेहतर बना सकें और सम्मानजनक जीवन जी सकें. लेकिन पीएम किसान का लाभ भी सभी किसानों को नहीं मिलता है. इसके लिए लाभार्थी को पात्र होना चाहिए.

साल 2019 में पीएम किसान योजना शुरू की गई. इसके साथ ही पीएम किसान योजना दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) योजना बन चुकी है. इस योजना के तहत अब तक 19 किस्तें जारी की गई हैं. अब किसान 20वीं किस्त का इंताजर कर रहे हैं. लेकिस किसानों को अब ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं है. जून महीने में सरकार कभी भी 20वीं किस्त जारी कर सकती है.

कबी जारी हुई थी 19वीं किस्त

हालांकि, 19वीं किस्त पीएम मोदी ने फरवरी महीने में बिहार के भागलपुर से जारी की थी, जिससे 9.8 करोड़ से ज़्यादा किसानों को फायदा मिला. इन लाभार्थियों में 2.4 करोड़ महिला किसान भी शामिल थीं. इससे पहले 18वीं किस्त अक्टूबर 2024 में और 17वीं किस्त जून 2024 में दी गई थी.

क्या है पीएम किसान योजना

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम है, जिसे 2019 के अंतरिम बजट में तत्कालीन वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने घोषित किया था. यह योजना खास तौर पर छोटे और सीमांत किसानों के लिए बनाई गई है. इस योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है, जो 2,000- 2,000 रुपये तीन बराबर किस्तों में दी जाती है. यह राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में DBT के जरिए भेजी जाती है, जिससे पारदर्शिता बनी रहती है और कोई बिचौलिया नहीं होता. लेकिन 20वीं किस्त पाने के लिए लाभार्थी किसानों सरकार के नियमों और मापदंडों पर खड़ा उतरना होगा, नहीं तो उन्हें 20वीं किस्त का लाभ नहीं मिलेगा.

किन लोगों को मिलता है पीएम किसान योजना का लाभ

  • लाभार्थी केवल भारत का नागरिक होना चाहिए.
  • किसान के नाम पर खेती योग्य जमीन दर्ज होनी चाहिए.
  • छोटे या सीमांत किसान होने चाहिए. यानी लाभार्थी के पास पास 2 हेक्टेयर या उससे कम कृषि भूमि हो.
  • लाभार्थी पेंशनभोगी न हों (10,000 रुपये या उससे ज्यादा मासिक पेंशन न मिलती हो)
  • जिन किसानों को 10,000 रुपये या उससे ज्यादा पेंशन मिलती है, वे इस योजना के पात्र नहीं हैं.
  • पिछले आकलन वर्ष में आयकर दायर न किया हो.
  • अगर किसान ने पिछले वित्तीय वर्ष में आयकर भरा है, तो वे इस योजना के लिए अयोग्य माने जाएंगे.
  • संस्थागत भूमि धारक न हों. यानी यानी ट्रस्ट, सोसायटी, या कंपनी के नाम पर जमीन रखने वाले किसान इस योजना में शामिल नहीं किए जाते हैं.

 

 

 

Published: 5 Jun, 2025 | 04:36 PM