छोटे किसानों को बड़ी राहत: ट्रैक्टर खरीदने पर सरकार से मिलेगी लाखों की सब्सिडी, जानें आवेदन की प्रक्रिया

सरकार अब छोटे किसानों को ट्रैक्टर खरीदने पर लाखों रुपये तक की सब्सिडी दे रही है. यानी अब ट्रैक्टर खरीदना पहले से काफी आसान हो गया है.जानिए इस योजना का लाभ कैसे उठाएं, कौन पात्र है और ऑनलाइन आवेदन कैसे करें.

Kisan India
नई दिल्ली | Published: 11 Dec, 2025 | 02:17 PM

अगर आप नया ट्रैक्टर खरीदने की सोच रहे हैं, लेकिन बढ़ती कीमतें आपको परेशान कर रही हैं, तो यह खबर आपके लिए राहत देने वाली है. केंद्र सरकार की पीएम किसान ट्रैक्टर योजना किसानों को ट्रैक्टर खरीदने में आर्थिक सहायता देती है. इस योजना के तहत किसानों को 20 फीसदी से लेकर 50 फीसदी तक सब्सिडी मिल सकती है. यानी अब ट्रैक्टर खरीदना पहले से काफी आसान हो गया है. तो चलिए जानते हैं कौन इस योजना का लाभ उठा सकता है और रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है.

पीएम किसान ट्रैक्टर योजना क्या है?

कृषि को आधुनिक बनाने और किसानों का बोझ कम करने के लिए सरकार ने पीएम किसान ट्रैक्टर योजना शुरू की है. इस योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि छोटे, सीमांत और मध्यम किसानों को खेती के लिए बेहतर मशीनें कम दाम में उपलब्ध हो सकें. योजना के तहत किसान ट्रैक्टर की कुल कीमत पर 50 फीसदी तक सब्सिडी पा सकते हैं. इससे खेती की लागत घटती है और उत्पादन क्षमता बढ़ती है. सबसे खास बात यह है कि यह योजना देश के प्रत्येक पात्र किसान के लिए है, चाहे वह किसी भी राज्य से ताल्लुक रखता हो.

किसानों को किन शर्तों पर मिलेगा इसका लाभ?

किसान ट्रैक्टर योजना का लाभ उन्हीं किसानों को दिया जाता है जो सरकार की तय शर्तों को पूरा करते हों. इनमें शामिल हैं-

  • किसान के पास अपनी कृषि भूमि हो और उसका भूमि रिकॉर्ड दर्ज हो.
  • आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए.
  • किसान की उम्र 18 से 60 साल के बीच होनी चाहिए.
  • किसान ने पहले किसी भी सरकारी ट्रैक्टर योजना का फायदा न लिया हो.
  • किसान का नाम PM-Kisan योजना में रजिस्टर्ड होना जरूरी है.
  • किसान के नाम पर पहले से कोई सब्सिडी वाला ट्रैक्टर नहीं होना चाहिए.
  • किसान की वार्षिक पारिवारिक आय 1.5 लाख रुपये से कम होनी चाहिए.
  • योजना में छोटे, सीमांत और मध्यम किसानों को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है.

रजिस्ट्रेशन का आसान तरीका

कई किसान यह मानकर चलते हैं कि सरकारी योजनाओं में आवेदन करना मुश्किल होता है, लेकिन पीएम किसान ट्रैक्टर योजना की प्रक्रिया काफी आसान है.

ऑनलाइन आवेदन

ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया बहुत आसान है. बस नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें-

  • सबसे पहले PM किसान ट्रैक्टर योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं.
  • होमपेज पर मौजूद “कृषि उपकरण सब्सिडी” वाले सेक्शन में जाएं.
  • यहां PM किसान ट्रैक्टर योजना की लिंक पर क्लिक करें.
  • अब खुलने वाले फॉर्म में आधार नंबर, मोबाइल नंबर और आवश्यक व्यक्तिगत जानकारी भर दें.
  • इसके बाद अपने जरूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे भूमि रिकॉर्ड, बैंक पासबुक, आधार कार्ड आदि को स्कैन करके अपलोड करें.

सभी जानकारी सबमिट करने के बाद स्क्रीन पर मिलने वाला एप्लीकेशन नंबर अवश्य सेव कर लें, ताकि भविष्य में आवेदन की स्थिति चेक कर सकें.

ऑफलाइन आवेदन

जिन किसानों के पास इंटरनेट सुविधा नहीं है, वे अपने नजदीकी सीएससी सेंटर या कृषि कार्यालय में जाकर भी आवेदन कर सकते हैं. वहां अधिकारी आपकी जानकारी भरकर आवेदन प्रक्रिया पूरी कर देते हैं.

आवेदन की आखिरी तारीख क्या है?

पीएम किसान ट्रैक्टर योजना की अंतिम तारीख हर राज्य में अलग होती है. आमतौर पर यह जनवरी से मार्च के बीच खुलती है. सलाह यही है कि किसान आखिरी तारीख का इंतजार न करें, क्योंकि सब्सिडी के स्लॉट जल्दी भर जाते हैं.

कितनी मिलेगी सब्सिडी?

योजना के तहत किसानों को ट्रैक्टर की कीमत पर 20 फीसदी से 50 फीसदी तक की सब्सिडी दी जाती है.

  • एससी/एसटी किसानों
  • महिला किसानों
  • छोटे और सीमांत किसानों को सबसे अधिक प्राथमिकता और लाभ मिलता है.

ट्रैक्टर खरीदने का आसान तरीका

इस योजना के तहत ट्रैक्टर खरीदना बिल्कुल आसान हो जाता है. किसानों को बस अपने राज्य के डीलर से ट्रैक्टर का प्राइस कोटेशन लेना होता है. आवेदन मंजूर होते ही किसान को एसएमएस भेजा जाता है, जिसके बाद वह डीलर से ट्रैक्टर ले सकता है और सब्सिडी सीधा किसान के बैंक खाते में भेज दी जाती है.

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