फसल चौपट होने की टेंशन खत्म! 8 फसलों पर बीमा लाभ उठाएं.. किसान ने सुनाई कहानी

युवा किसान नाथी राम ने बताया कि वह यूपी के सहारनपुर जिले के ग्राम हरोरा अहतमाल के रहने वाले हैं. वह कई वर्षों से फसल बीमा योजना का लाभ ले रहे हैं.

नोएडा | Published: 3 Aug, 2025 | 03:44 PM

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए काफी लाभदायक साबित हो रही है. बीमा योजना के तहत किसानों को प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान की भरपाई हासिल करने में आसानी हुई है. सहारनपुर के युवा किसान नाथी राम ने योजना से लाभ मिलने की जानकारी दी. किसान ने बताया कि केवल 800 रुपये में फसल का बीमा कराया था और नुकसान होने पर उन्हें बीमा कंपनी की ओर से भरपाई की गई. दूसरी ओर पीएम फसल बीमा योजना का लाभ किसानों को देने के लिए यूपी सरकार ने आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 अगस्त कर दी है. किसान 8 फसलों का बीमा कम प्रीमियम दर पर करा सकते हैं.

किसानों की फसलों को प्राकृतिक आपदाओं जैसे कीटों और बीमारियों का प्रकोप, सूखा, बाढ़, तूफान, ओलावृष्टि और असफल बुवाई से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए यह योजना बेहद महत्वपूर्ण है. इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों की आय को स्थिर बनाए रखना और उन्हें आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है. किसानों से अपील की गई है कि वे निर्धारित तिथि से पहले अपनी फसलों का बीमा कराकर इस योजना का लाभ उठाएं.

सहारनपुर के किसान ने बताए योजना के फायदे

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लाभार्थी युवा किसान नाथी राम ने बताया कि वह यूपी के सहारनपुर जिले के ग्राम हरोरा अहतमाल के रहने वाले हैं. वह कई वर्षों से फसल बीमा योजना का लाभ ले रहे हैं. उन्होंने योजना के तहत बीमा कंपनी एग्रीकलचर इंश्योरेंस कंपनी के जरिए 800 रुपये देकर फसल का बीमा कराया था और फसल चौपट होने पर उन्हें 16654 रुपये की भरपाई की गई थी. उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदा से फसल चौपट होने पर उन्हें भरपाई मिली थी. इससे उन्हें आर्थिक संकट का सामना नहीं करना पड़ा. नाथी राम ने कहा कि फसल नुकसान के बाद भी उनकी उम्मीद नहीं टूटी. PMFBY उनके लिए आर्थिक सहारा और आत्मनिर्भरता का आधार बनी है.

खरीफ फसल बीमा की अवधि बढ़ी

उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के हित में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ फसलों का बीमा कराने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है. अब गैर-ऋणी किसान 14 अगस्त 2025 तक और ऋणी किसान (किसान क्रेडिट कार्ड/क्रॉप लोन) 30 अगस्त 2025 तक अपनी फसलों (धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, उर्द, मूंग, अरहर, मूंगफली, सोयाबीन और तिल) का बीमा करा सकते हैं.

किसानों को क्या करना होगा

फसल का बीमा कराने के लिए किसान को उत्पादन मूल्य का केवल 2 प्रतिशत प्रीमियम देना होता है, जबकि शेष राशि का भुगतान केंद्र और राज्य सरकार करती हैं. साथ ही किसानों को यह भी सलाह दी गई है कि नुकसान होने पर 72 घंटे के भीतर नजदीकी फसल बीमा केंद्र या हेल्प लाइन नंबर पर सूचित करें, ताकि बीमा का लाभ समय पर मिल सके.

ऐसे करें आवेदन और जरूरी दस्तावेज

फसल बीमा कराने के लिए किसानों को आधार कार्ड, खतौनी, बैंक पासबुक और फसल के विवरण जैसे दस्तावेज आवश्यक हैं. किसान बीमा कराने के लिए बैंक, कॉमन सर्विस सेंटर या ऑनलाइन पोर्टल www.pmfby.gov.in का उपयोग कर सकते हैं.