डेयरी शुरू करने के लिए 33 फीसदी पैसा दे रही सरकार, कामधेनु योजना से शुरू करें खुद का बिजनेस

मध्यप्रदेश में डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना शुरू की गई है. योजना के तहत किसान डेयरी इकाई खोल सकते हैं और उन्हें 25-33 फीसदी तक अनुदान मिलेगा. ऋण और सरकारी मदद से किसान आसानी से व्यवसाय कर सकेंगे. इस पहल से पशुपालकों की आय बढ़ेगी और डेयरी सेक्टर मजबूत होगा.

Saurabh Sharma
नोएडा | Published: 10 Dec, 2025 | 06:45 AM

मध्यप्रदेश सरकार ने किसानों और पशुपालकों की आमदनी बढ़ाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. बढ़ती दूध की मांग और किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना शुरू की गई है. इस योजना के तहत पशुपालक आसानी से डेयरी इकाई स्थापित कर सकते हैं और इसके लिए बैंक ऋण के साथ-साथ 25-33 फीसदी तक का अनुदान भी मिलेगा. आइए जानते हैं योजना की खास बातें, पात्रता और आवेदन प्रक्रिया.

योजना की मुख्य विशेषताएं और पात्रता

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस योजना का लाभ मध्यप्रदेश में रहने वाले सभी पशुपालकों  को मिलेगा. एक किसान अधिकतम 8 डेयरी इकाइयां स्थापित कर सकता है, जिसमें हर इकाई में 200 दुधारू पशु हो सकते हैं. योजना में पात्र होने के लिए किसानों की भूमि न्यूनतम 3.50 एकड़ होनी चाहिए और यह भूमि एक ही तहसील में होनी जरूरी है. योजना में उन किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी जो पहले से किसी दुग्ध संघ या प्रोड्यूसर कंपनी को दूध सप्लाई  कर रहे हों. इसके अलावा, आवेदक किसी भी बैंक का डिफाल्टर नहीं होना चाहिए.

वित्तीय सहायता और अनुदान

योजना पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर संचालित होगी. प्रत्येक इकाई में 25 पशु होंगे, जिसमें गाय या भैंस शामिल हो सकती है. देशी गाय के लिए इकाई की लागत 36 लाख रुपये और संकर गाय या भैंस  के लिए 42 लाख रुपये निर्धारित की गई है. अनुसूचित जाति और जनजाति के लाभार्थियों को 33 फीसदी और अन्य हितग्राहियों को 25 फीसदी तक का अनुदान मिलेगा. ऋण की अधिकतम अवधि 7 साल होगी, जिसमें पहली किश्त के 6 महीने बाद मासिक किस्तें शुरू होंगी.

पशु खरीद और उनकी विशेषताएं

योजना के तहत खरीदे जाने वाले पशु पहले या दूसरे वर्ष के होंगे. उनका दुग्ध उत्पादन  न्यूनतम 7-10 लीटर प्रतिदिन होना चाहिए. उदाहरण के लिए, देशी गाय 7 लीटर, संकर गाय 10 लीटर और भैंस 8 लीटर प्रतिदिन दूध देगी. सभी पशु राज्य के बाहर से लाए जाएंगे और उनके लिए ट्रांजिट इंश्योरेंस अनिवार्य होगा. यह सुनिश्चित करता है कि पशु सुरक्षित रूप से किसानों तक पहुंचे.

आवेदन प्रक्रिया और आसान स्टेप्स

इस योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन किया जा सकता है. इच्छुक किसान www.mpdah.gov.in पर लॉगिन करके अपना आवेदन जमा कर सकते हैं. पात्र आवेदकों के प्रकरण जिलेवार बैंक पूल में भेजे जाएंगे और चयन प्रक्रिया के बाद ऋण और अनुदान की राशि जारी की जाएगी. इस योजना से न सिर्फ किसानों की आय बढ़ेगी बल्कि मध्यप्रदेश का डेयरी सेक्टर भी मजबूत होगा.

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Published: 10 Dec, 2025 | 06:45 AM

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