मत्स्य पालकों के लिए बड़ी सौगात! UP में पहली बार मछलियों का बीमा, 31 जुलाई तक करें आवेदन

UP Fish Farmer Scheme: उत्तर प्रदेश सरकार ने पहली बार मत्स्य पालकों के लिए मछलियों का बीमा और 5 लाख रुपये तक का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा शुरू किया है. योजना का लाभ लेने के लिए पात्र और पंजीकृत मत्स्य पालक 31 जुलाई 2026 तक UP Fish Farmer ऐप के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

Isha Gupta
नोएडा | Published: 27 Jul, 2026 | 11:29 AM

Fish Insurance Scheme: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के मत्स्य पालकों के लिए एक बड़ी पहल की है. पहली बार ऐसी व्यवस्था शुरू की गई है, जिसके तहत अब केवल मत्स्य पालकों ही नहीं, बल्कि उनकी मछलियों का भी बीमा कराया जाएगा. इसके साथ ही मत्स्य पालकों को 5 लाख रुपये तक का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा भी मिलेगा. सरकार का उद्देश्य मत्स्य पालन से जुड़े लोगों को आर्थिक सुरक्षा देना और इस व्यवसाय में होने वाले जोखिम को कम करना है.

सरकार का मानना है कि, प्राकृतिक आपदाओं, दुर्घटनाओं या अन्य कारणों से होने वाले नुकसान की स्थिति में यह बीमा योजना मत्स्य पालकों के लिए बड़ा सहारा बनेगी. इससे राज्य में मत्स्य पालन को बढ़ावा मिलेगा और अधिक लोग इस व्यवसाय को अपनाने के लिए प्रोत्साहित होंगे.

पहली बार शुरू हुई बीमा सुविधा

मत्स्य विभाग के अनुसार, यह योजना राज्य के पंजीकृत मत्स्य पालकों के लिए शुरू की गई है. इसके तहत मछलियों के नुकसान की स्थिति में बीमा का लाभ मिलेगा. साथ ही अगर किसी मत्स्य पालक के साथ दुर्घटना होती है, तो उसे 5 लाख रुपये तक का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर भी दिया जाएगा. इस पहल का उद्देश्य मत्स्य पालन को अधिक सुरक्षित और भरोसेमंद बनाना है, ताकि किसी भी अप्रत्याशित स्थिति में मत्स्य पालकों को आर्थिक परेशानी का सामना न करना पड़े.

31 जुलाई तक कर सकते हैं आवेदन

मत्स्य विभाग ने बताया है कि, योजना का लाभ लेने के इच्छुक पात्र मत्स्य पालक 31 जुलाई 2026 तक आवेदन कर सकते हैं. आवेदन की अंतिम तिथि के बाद नए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे. विभाग ने सभी पात्र मत्स्य पालकों से समय रहते आवेदन करने की अपील की है, ताकि वे इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ उठा सकें.

केवल पंजीकृत मत्स्य पालकों को मिलेगा लाभ

इस योजना का लाभ केवल उन्हीं लोगों को मिलेगा, जो मत्स्य विभाग में पंजीकृत हैं. लाभार्थियों का चयन विभाग द्वारा तय नियमों और पात्रता के आधार पर किया जाएगा. अगर कोई मत्स्य पालक अभी तक पंजीकृत नहीं है, तो उसे पहले विभाग के नियमानुसार पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी करनी होगी. इसके बाद ही वह योजना के लिए आवेदन कर सकेगा.

मोबाइल ऐप से होगी पूरी प्रक्रिया

योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसकी पूरी प्रक्रिया डिजिटल रखी गई है. आवेदन से लेकर दस्तावेजों के सत्यापन और बीमा क्लेम तक का पूरा काम ‘यूपी फिश फार्मर’ (UP Fish Farmer) ऐप के जरिए ऑनलाइन किया जाएगा. डिजिटल व्यवस्था से उत्तर प्रदेश के मत्स्य पालकों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. साथ ही प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और तेज होगी, जिससे बीमा से जुड़ी सेवाएं समय पर मिल सकेंगी.

मत्स्य पालन को मिलेगा नया बढ़ावा

राज्य सरकार का मानना है कि बीमा सुविधा मिलने से मत्स्य पालन व्यवसाय में जोखिम कम होगा. इससे मत्स्य पालकों का आर्थिक संरक्षण मजबूत होगा और नुकसान की स्थिति में उन्हें राहत मिल सकेगी. विशेषज्ञों का भी मानना है कि जब किसी व्यवसाय में जोखिम कम होता है, तो लोग उसमें अधिक निवेश करने के लिए तैयार होते हैं. ऐसे में यह योजना उत्तर प्रदेश में मत्स्य उत्पादन बढ़ाने और मत्स्य पालन को एक मजबूत आय का स्रोत बनाने में अहम भूमिका निभा सकती है. सरकार ने सभी पात्र मत्स्य पालकों से अपील की है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना जल्द से जल्द आवेदन करें, ताकि समय पर बीमा सुविधा का लाभ मिल सके.

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