CM योगी का फसल नुकसान पर 75 हजार मुआवजा देने का ऐलान, बारिश पीड़ितों को 24 घंटे में भुगतान

उत्तर प्रदेश में भारी बारिश और आकाशीय बिजली से प्रभावित परिवारों के लिए बड़ी राहत आई है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 24 घंटे के भीतर अनुमन्य मुआवजा देने का निर्देश दिया है. जनहानि, फसल, पशु और मकान नुकसान पर तय दरों के अनुसार आर्थिक सहायता मिलेगी.

Saurabh Sharma
नोएडा | Updated On: 17 Aug, 2026 | 03:44 PM

लगातार हो रही भारी बारिश, बाढ़ और आकाशीय बिजली से प्रभावित उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राहत व्यवस्था को लेकर बड़ा निर्देश जारी किया है. उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि जनहानि, पशुहानि और आर्थिक नुकसान का तत्काल सर्वे कराकर पीड़ित परिवारों को 24 घंटे के भीतर अनुमन्य मुआवजा उपलब्ध कराया जाए. साथ ही राहत एवं बचाव कार्यों में किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरतने और फील्ड में रहकर प्रभावित क्षेत्रों की लगातार निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं.

फील्ड में उतरेंगे अधिकारी, तुरंत होगा नुकसान का आकलन

मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को प्रभावित जिलों का दौरा करने तथा जलभराव, बाढ़ और बिजली गिरने से प्रभावित गांवों का निरीक्षण करने को कहा है. उन्होंने स्पष्ट किया कि राहत कार्य केवल कागजों तक सीमित नहीं रहने चाहिए, बल्कि पीड़ित परिवारों  तक भोजन, सुरक्षित आश्रय, चिकित्सा और अन्य जरूरी सुविधाएं समय पर पहुंचनी चाहिए. अधिकारियों को प्रभावित परिवारों से लगातार संवाद बनाए रखने और उनकी आवश्यकताओं के अनुसार सहायता उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए गए हैं.

जनहानि और फसल नुकसान पर इतनी मिलेगी सहायता

राज्य सरकार के आपदा राहत प्रावधानों के अनुसार अलग-अलग प्रकार के नुकसान पर निर्धारित आर्थिक सहायता दी जाती है. यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके परिजनों को चार लाख रुपये की सहायता मिलेगी, जबकि 33 प्रतिशत से अधिक फसल क्षति होने पर फसल के प्रकार के अनुसार मुआवजा दिया.

जनहानि व फसल क्षति पर सहायता राशि

नुकसान का प्रकार मुआवजा राशि
जनहानि (मृत्यु) 4,00,000 रुपये
सिंचित फसल क्षति 17,000 रुपये प्रति हेक्टेयर
वर्षा सिंचित फसल 8,500 रुपये प्रति हेक्टेयर
बारहमासी फसल 22,500 रुपये प्रति हेक्टेयर

पशुहानि और मकान क्षति पर भी आर्थिक राहत

मुख्यमंत्री ने पशुपालकों को राहत देने पर भी जोर दिया है. दुधारू और गैर-दुधारू पशुओं  की मृत्यु पर अलग-अलग सहायता राशि का प्रावधान है. वहीं पूरी तरह क्षतिग्रस्त पक्के या कच्चे मकान तथा झोपड़ी को भी राहत राशि दी जाएगी. कपड़े और घरेलू बर्तन के नुकसान की भरपाई के लिए भी प्रति परिवार सहायता उपलब्ध कराई जाएगी.

श्रेणी सहायता राशि
दुधारू पशु की मृत्यु 37,500 रुपये
गैर-दुधारू पशु 32,000 रुपये
भेड़, बकरी या सुअर  4,000 रुपये
पूरी तरह क्षतिग्रस्त मकान 1,20,000 रुपये
झोपड़ी क्षतिग्रस्त 8,000 रुपये
कपड़े व बर्तन का नुकसान 2,500 रुपये प्रति परिवार

लोगों से सावधानी बरतने की अपील

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों से खराब मौसम  के दौरान विशेष सतर्कता बरतने की अपील की है. उन्होंने कहा कि आकाशीय बिजली के समय खुले मैदान, पेड़ों और ऊंचे स्थानों से दूर रहें तथा अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलें. नदियों, तालाबों और जलाशयों में स्नान करने से बचें और मौसम विभाग की चेतावनियों का पालन करें. सरकार ने सभी जिलों को निर्देश दिया है कि राहत सामग्री, चिकित्सा दल और बचाव टीमें पूरी तरह सक्रिय रहें, ताकि किसी भी प्रभावित परिवार तक सहायता पहुंचने में देरी न हो.

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Published: 17 Aug, 2026 | 03:44 PM

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