अब KCC पर लोन लेते समय किसानों को नहीं देना होगा NOC, रजिस्ट्रार ने जारी किया सर्कुलर

सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार के नंधकुमार ने 28 जुलाई को एक नया सर्कुलर जारी किया है. इसमें सभी जिलों के संयुक्त रजिस्ट्रारों को पिछले साल लागू की गई पुरानी प्रक्रिया के अनुसार ही काम करने का निर्देश दिया गया है.

नोएडा | Updated On: 29 Jul, 2025 | 01:49 PM

तमिलनाडु में किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) पर लोन लेने वाले किसानों के लिए राहतभरी खबर है. अब बैंक किसानों को कृषि लोन देने को लेकर एनओसी (No Objection Certificate) की मांग नहीं करेंगे. क्योंकि सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार ने सभी जिला सहकारी समितियों के संयुक्त रजिस्ट्रारों को सर्कुलर जारी कर निर्देश दिया है कि फसल और पशु पालन से जुड़े लोन देने की प्रक्रिया इस साल भी पिछले वित्तीय वर्ष की तरह ही लागू की जाए. ये लोन प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (PACS) के माध्यम से किसानों को दिए जाते हैं.

द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, सर्कुलर में कहा गया है कि सभी किसानों से बैंक का एनओसी नहीं मांगा जाएगा. लेकिन अगर किसी किसान ने बैंक से पहले ही किसान क्रेडिट कार्ड  के तहत लोन लिया है और उसमें ओवरलैप (यानि दोहराव) पाया जाता है, तो ऐसे मामलों में एनओसी जमा करना जरूरी होगा. यह जानकारी सहकारी समितियों के एक वरिष्ठ अधिकारी ने दी है.

28 जुलाई को एक नया सर्कुलर जारी किया

इस बीच सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार के नंधकुमार ने 28 जुलाई को एक नया सर्कुलर जारी किया है. इसमें सभी जिलों के संयुक्त रजिस्ट्रारों को पिछले साल लागू की गई पुरानी प्रक्रिया के अनुसार ही काम करने का निर्देश दिया गया है. वहीं, किसानों के संगठनों ने विभाग के इस फैसले का स्वागत किया है. इससे पहले, 17 जुलाई को विभाग ने एक सर्कुलर जारी कर सभी किसानों से कहा था कि अगर उन्होंने किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के तहत लोन लिया है, तो वे वहां से एनओसी लाएं. किसानों ने इन नए नियमों का जोरदार विरोध किया था.

किसानों ने जताई थी चिंता

बता दें कि पिछले हफ्ते एनओसी से जुड़ा मामला कोयंबटूर जिले में सामने आया था. तब किसानों ने कहा था कि राष्ट्रीयकृत बैंक उन्हें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) नहीं दे रहे हैं, जो प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों से किसान क्रेडिट कार्ड  लोन लेने के लिए जरूरी है. थीथीपलायम के किसान आर. पेरियासामी ने कहा था कि 17 जुलाई को सहकारी समितियों की ओर से जारी नए सर्कुलर के अनुसार, जिन किसानों ने पहले ही किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से KCC ऋण लिया है, उन्हें अब संबंधित बैंक शाखा प्रबंधक से NOC लेना जरूरी है. जब मैं थोंडामुथूर तालुक स्थित अपने बैंक में गया, तो उन्होंने NOC देने से इनकार कर दिया. उनका कहना था कि मेरे पास पहले से ही KCC ऋण है. मेरे जैसे कई किसान जिन्हें बैंकों से KCC ऋण मिला हुआ है, वे अब NOC नहीं मिलने के कारण परेशान हैं.

Published: 29 Jul, 2025 | 01:47 PM