FSSAI का बड़ा एक्शन! एवरेस्ट और लालजी गोधू के हींग पाउडर की बिक्री पर लगाई रोक, ये है वजह

FSSAI ने एवरेस्ट फूड प्रोडक्ट्स और लालजी गोधू एंड कंपनी के हींग पाउडर की बिक्री पर रोक लगा दी है. जांच में दोनों कंपनियों के उत्पाद तय गुणवत्ता मानकों पर खरे नहीं उतरे. एवरेस्ट के हींग पाउडर में अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट कम मिला, जबकि लालजी गोधू के हींग में तय सीमा से ज्यादा स्टार्च पाया गया.

Kisan India
नोएडा | Updated On: 29 Aug, 2026 | 07:24 PM

फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) ने एवरेस्ट फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और लालजी गोधू एंड कंपनी के हींग पाउडर की बिक्री पर रोक लगा दी है. FSSAI ने शनिवार को सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए यह जानकारी दी. FSSAI के मुताबिक, दोनों कंपनियों के हींग पाउडर की जांच में उत्पाद मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए. इसके बाद खाद्य नियामक ने दोनों कंपनियों के खिलाफ बिक्री पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं.

खाद्य नियामक के मुताबिक, जांच में एवरेस्ट फूड प्रोडक्ट्स के कंपाउंडेड हींग पाउडर के सैंपल गलत लेबल वाले और तय मानकों से कम गुणवत्ता के पाए गए. जांच में कंपाउंडेड हींग पाउडर में अल्कोहल सॉल्युबल एक्सट्रैक्ट शून्य फीसदी मिला, जबकि नियमों के तहत यह कम से कम 5 फीसदी होना चाहिए. इसके अलावा एवरेस्ट के येलो हींग पाउडर और ब्लैक हींग पाउडर के सैंपल भी मानकों पर खरे नहीं उतरे. इनमें अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट क्रमशः 3.29 फीसदी और 4.4 फीसदी पाया गया.

लालजी गोधू के हींग पाउडर की बिक्री पर रोक

FSSAI ने लालजी गोधू एंड कंपनी के हींग पाउडर की बिक्री पर रोक लगा दी है. जांच में कंपनी का कंपाउंडेड हींग पाउडर तय मानकों से कम गुणवत्ता वाला और मिलावटी पाया गया. इसके अलावा उत्पाद की लेबलिंग में भी नियमों का उल्लंघन मिला. FSSAI के मुताबिक, कंपनी के कंपाउंडेड हींग और कंपाउंडेड हींग के पाउडर व लंप के सैंपल खाद्य सुरक्षा नियमों के तय मानकों पर खरे नहीं उतरे. जांच में कंपाउंडेड हींग को गलत तरीके से लेबल किया गया और घटिया गुणवत्ता का भी पाया गया.

FSSAI ने मांगा एक्शन प्लान

जांच में यह भी सामने आया कि कंपाउंडेड हींग बनाने में इस्तेमाल किए गए कच्चे हींग के सैंपल में जरूरत से ज्यादा स्टार्च था. इसे भी तय मानकों के खिलाफ पाया गया. FSSAI ने कंपनी को इन कमियों को दूर करने के लिए एक्शन प्लान जमा करने को कहा है. नियामक ने चेतावनी दी है कि अगर कंपनी ने सुधार नहीं किया तो उसके खिलाफ आगे भी कार्रवाई की जा सकती है.

हींग में स्टार्च की मात्रा तय सीमा से ज्यादा मिली

FSSAI के नियमों के मुताबिक, हींग में स्टार्च की मात्रा वजन के हिसाब से 1 फीसदी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. जांच में लालजी गोधू के हींग के सैंपल में तय सीमा से ज्यादा स्टार्च पाया गया. इसके बाद FSSAI ने कंपनी को एक्शन प्लान जमा करने का निर्देश दिया है. कंपनी को बताना होगा कि वह इस तरह की गड़बड़ी को कैसे रोकेगी और यह कैसे सुनिश्चित करेगी कि आगे केवल तय मानकों के मुताबिक हींग का उत्पादन और बिक्री हो. FSSAI ने कंपनी को खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के नियमों का पालन करने के निर्देश दिए हैं.

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Published: 29 Aug, 2026 | 07:21 PM

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