देशभर के करोड़ों किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM Kisan) योजना की 20वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं. हालांकि, अभी तक सरकार की तरफ से 20वीं किस्त की तारीख को लेकर कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है. यानी किसानों को थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है. अब उम्मीद की जा रही है कि 20वीं किस्त जून के आखिरी हफ्ते या जुलाई 2025 की शुरुआत में आ सकती है. अगर आप पीएम किसान योजना के लाभार्थी हैं, तो आपको 3 काम जरूर करना चाहिए, ताकि आपकी 2,000 रुपये की किस्त नहीं अटके. तो आइए जानते हैं वे 3 जरूरी बातें जिन्हें करना बहुत जरूरी है.
1. आधार को बैंक खाते से लिंक करें
सरकार पीएम किसान की राशि आधार-लिंक्ड Direct Benefit Transfer (DBT) सिस्टम के जरिए भेजती है. अगर आपका बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है, तो निकटतम बैंक शाखा जाएं या ऑनलाइन अपडेट करें, ताकि भुगतान में कोई परेशानी न हो.
2. e-KYC पूरा करें
PM किसान योजना में रजिस्टर्ड हर किसान के लिए e-KYC करवाना जरूरी है. अगर आपने e-KYC नहीं कराया, तो आपका नाम लाभार्थियों की लिस्ट से हट सकता है. किसान OTP आधारित e-KYC भी करा सकते हैं. इसके लिए आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक होना चाहिए. इसके अलावा किसान बायोमेट्रिक के जरिए भी e-KYC अपडेट कर सकते हैं. वे अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर जाकर फिंगरप्रिंट से e-KYC करवा सकते हैं
3. जमीन के कागज अपडेट करवाएं
PM किसान योजना का लाभ जमीन के मालिक किसानों को ही मिलता है. अगर आपकी जमीन के दस्तावेज अपडेट नहीं हैं या राजस्व विभाग से सत्यापित नहीं हैं, तो आपकी अगली किस्त अटक सकती है या आवेदन रिजेक्ट हो सकता है. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान जैसे कई राज्यों में किसानों की भूमि सत्यापन और रजिस्ट्रेशन मुहिम चल रही है. इसिलए जमीन के डॉक्यूमेंट्स का सत्यापन और अपडेट जरूर कराएं.
ऐसे पूरा करें OTP आधारित e-KYC
- सबसे पहले पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
- ऊपर दाईं ओर ‘e-KYC’ विकल्प पर क्लिक करें
- अपना आधार नंबर दर्ज करें
- अपने आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर आए OTP को सबमिट करें
- OTP सत्यापन सफल होते ही आपका e-KYC पूरा हो जाएगा
PM किसान योजना के लिए कैसे लोग हैं पात्र
- भारत का नागरिक होना चाहिए
- खेत की जमीन का मालिक होना चाहिए
- सीमांत या छोटे किसान होना चाहिए
- 10,000 रुपये या उससे ज्यादा पेंशन पाने वाला न हो
- इनकम टैक्स फाइल न किया हो
- संस्थानिक जमीन का मालिक न हो