देश भर के किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना की 22वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. इस योजना के तहत पात्र किसानों को सालाना 6,000 रुपये तीन बराबर किस्तों में सीधे उनके बैंक खाते में दिए जाते हैं. पिछली 21वीं किस्त नवंबर 2025 में जारी हुई थी. हालांकि, किसानों को अगली किस्त पाने के लिए कुछ जरूरी काम पूरे करना जरूरी है. सबसे महत्वपूर्ण है ई-केवाईसी (e-KYC) पूरा करना. जिन किसानों ने ई-केवाईसी नहीं किया है, उन्हें सलाह दी जाती है कि इसे pmkisan.gov.in वेबसाइट पर OTP के जरिए पूरा करें या नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) में जाकर पूरा कराएं.
साथ ही, बैंक अकाउंट का आधार कार्ड से लिंक होना भी जरूरी है. कई बार DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) न सक्रिय होने या अकाउंट आधार से लिंक न होने के कारण पैसा नहीं पहुंच पाता. इसलिए किसानों को सलाह दी जाती है कि वे पहले ही बैंक जाकर यह सुनिश्चित कर लें कि अकाउंट आधार से जुड़ा हो और DBT सक्रिय हो. हालांकि सरकार ने अभी तक 22वीं किस्त को लेकर आधिकारिक तारीख नहीं बताई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 22वीं किस्त फरवरी में जारी होने की संभावना है. किस्त देर से मिलने का एक बड़ा कारण आवेदन में गलत जानकारी भरना भी है. जैसे नाम की गलत स्पेलिंग, आधार नंबर, बैंक अकाउंट नंबर या जमीन के रिकॉर्ड में त्रुटि होने पर किसान 22वीं किस्त नहीं पा सकते.
OTP आधारित आधार e-KYC कैसे करें?
सबसे पहले pmkisan.gov.in पर जाएं
ऊपर दाईं तरफ दिए गए e-KYC विकल्प पर क्लिक करें.
अब अपना आधार नंबर दर्ज करें. आपके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर आए OTP को भरकर सबमिट करें.
जैसे ही OTP वेरिफाई हो जाता है, आपकी e-KYC प्रक्रिया पूरी हो जाती है.
मोबाइल ऐप से फेस ऑथेंटिकेशन e-KYC कैसे करें?
- सबसे पहले Google Play Store से PM-Kisan Mobile App और Aadhaar Face RD App डाउनलोड करें.
- ऐप खोलकर अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लॉगिन करें और Beneficiary Status सेक्शन में जाएं.
- अगर e-KYC स्टेटस ‘No’ दिखे, तो e-KYC पर क्लिक करें.
- अपना आधार नंबर डालें और फेस स्कैन की अनुमति दें.
- फेस स्कैन सफल होते ही आपकी e-KYC पूरी मानी जाएगी.
- आमतौर पर e-KYC स्टेटस 24 घंटे के भीतर पोर्टल पर अपडेट हो जाता है.
PM किसान की 21वीं किस्त किसे मिलेगी?
- भारतीय नागरिक होना चाहिए.
- अपने नाम पर खेती योग्य जमीन हो.
- छोटा या सीमांत किसान हो.
- प्रति माह 10,000 रुपये या उससे ज्यादा पेंशन न ले रहा हो.
- इनकम टैक्स फाइल न किया हो.
- संस्थागत भूमि धारक न हो.
- इन शर्तों को पूरा करने वाले किसान ही 21वीं किस्त के पात्र माने जाएंगे.