हो गया ऐलान कब जारी होगी PM Kisan की 20वीं किस्त! इनको नहीं मिलेगा योजना का लाभ

फरवरी 2019 में शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि एक केंद्र सरकार की योजना है जो छोटे और सीमांत किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है. इस योजना के तहत किसानों को 6000 रुपये मिलते हैं.

वेंकटेश कुमार
नोएडा | Updated On: 10 Jun, 2025 | 05:17 PM

देश के करोड़ों किसानों के लिए जल्द ही खुशखबरी आ सकती है. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएम किसान) की 20वीं किस्त इसी महीने जारी होने की उम्मीद है. हालांकि अभी आधिकारिक तारीख की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक 20 जून के आसपास पात्र किसानों के बैंक खातों में सीधे 20वीं किस्त की राशि भेजी जा सकती है. लेकिन जिन्होंने अभी तक ई-केवाईसी का काम पूरा नहीं किया है और आधार को संबंधित बैंक खाते से लिंक नहीं करवाया है, वे 20वीं किस्त के लाभ से वंचित रह सकते हैं.

फरवरी 2019 में शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि एक केंद्र सरकार की योजना है जो छोटे और सीमांत किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है. इस पहल के तहत, पात्र किसानों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) मोड के माध्यम से 2,000 रुपये की तीन समान किस्तों में विभाजित प्रति वर्ष 6,000 रुपये मिलते हैं. इस पहल का उद्देश्य किसानों को उनकी कृषि संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करना है. ताकि वे योजना के पैसों से बीज, उर्वरक और अन्य इनपुट समय पर खरीद सकें.

24 फरवरी को जारी हुई थी 19वीं किस्त

पीएम-किसान योजना न केवल किसानों को इनकम को बढ़ाती है बल्कि किसानों को कर्ज के जाल में फंसने या साहूकारों पर निर्भर होने से भी बचाती है. बढ़ती इनपुट लागत और अनिश्चित बाजार रिटर्न के साथ, यह नियमित नकद सहायता कई लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है. 24 फरवरी, 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19वीं किस्त जारी की, जिसके तहत देश भर के 9.8 करोड़ किसानों को लगभग 22,000 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए. लेकिन 20वीं किस्त जारी होने से पहले किसानों के ये भी जान लेना चाहिए कि किस तरह के अन्नदाता इस योजना के लिए पात्र है.

कैसे किसानों को मिलेगा योजना का लाभ

  • लाभार्थी को भारत का नागरिक होना चाहिए.
  • लाभार्थी के नाम पर खेती योग्य जमीन होनी चाहिए.
  • छोटे या सीमांत किसान होने चाहिए. यानी 2 हेक्टेयर ज्यादा जमीन नहीं होनी चाहिए.
  • लाभार्थी पेंशनभोगी न हों (10,000 रुपये या उससे ज्यादा मासिक पेंशन न मिलती हो)
  • जिन किसानों को 10,000 रुपये या उससे ज्यादा पेंशन मिलती है, वे पीएम किसान के पात्र नहीं हैं.
  • इनकम टैक्स देने वाले भी पीएम किसान के लाभार्थी नहीं है.
  • संस्थागत भूमि धारक न हों.

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Published: 10 Jun, 2025 | 05:12 PM

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