Haryana News: केंद्र सरकार देश की महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत और सशक्त बनाने के लिए लगातार कई तरह की योजनाएं लेकर आती है. केंद्र सरकार की ही तर्ज पर राज्य सरकारें भी महिलाओं के हितों के लिए लगातार काम करती रहती हैं. इसी कड़ी में हरियाणा की महिलाओं के लिए सीएम नायब सैनी की सरकार खुशखबरी लेकर आई है. दरअसल, हरियाणा सरकार ने 25 सितंबर 2025 को दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना को लॉन्च किया था. जिसके लिए अब सरकार ने आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है. बता दें कि सरकार ने महिलाओं के लिए योजना से जुड़ी जानकारी लेने के लिए हेल्पलाइन नंबर पर जारी किया है, साथ ही पैसा जारी करने की डेट भी बताई है.
कौन सी महिलाएं कर सकती हैं आवेदन
- महिला की आयु 23 साल से 60 साल तक होनी चाहिए
- अगर महिला अविवाहित है तो उसका पिछले 15 सालों मे हरियाणा की निवासी होना जरूरी है.
- अगर महिला विवाहित हो तो उसके पति का कम से कम 15 साल से हरियाणा का निवासी होना जरूरी है.
- आवेदन करने वाली महिला के परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपये से ज्यादा होनी चाहिए.
- बता दें कि, प्रदेश की जो महिलाएं ये पात्रता पूरी करेंगी वही योजना के लिए आवेदन कर सकेंगी.
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
हरियाणा की जो भी महिलाएं लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ लेने की इच्छुक हैं, उनके पास आवेदन करते समय कुछ जरूर दस्तावेज होने चाहिए. जैसे-
- महिला का आधार कार्ड
- महिला की बैंक पासबुक या फिर बैंक खाते की डीटेल्स
- महिला या परिवार का आय प्रमाण पत्र
- महिला का आवास प्रमाण पत्र
- आवेदन करने वाली महिला की पासपोर्ट साइज फोटो
मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर
हरियाणा की महिलाएं सरकार की इस योजना के लिए लाडो लक्ष्मी ऐप पर आवेदन कर सकती हैं. बता दें कि, योजना से जुड़ी ज्यादा जानकारी हासिल करने के लिए सरकार ने दो हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं. जो कि- 18001802231 और 01724880500 हैं. इन नंबरों पर कॉल करके आवेदन से जुड़ी किसी भी समस्या का समाधान पाया जा सकता है. बता दें कि, इस योजना के तहत लाभार्थी महिलाओं के खाते में 2100 रुपये की आर्थिक सहायता डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से सीधे बैंक खाते में दी जाएगी.
महिला सशक्तीकरण की दिशा में अहम कदम
सरकार की ये योजना न केवल महिलाओं को वित्तीय सहायता देती है बल्कि इसका उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना भी है. इस योजना के तहत मिलने वाली सहायता राशि की मदद से महिलाओं को छोटी-छोटी जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा.