बिहार के इन 12 जिलों में किसान करेंगे स्ट्रॉबेरी की खेती, मिलेगी 40 फीसदी सब्सिडी

बिहार सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने और बागवानी क्षेत्र का विस्तार करने के लिए लगातार कोशिशों में लगी रहती है. इन्हीं कोशिशों के तहत प्रदेश सरकार फलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को सब्सिडी मुहैया करा रही है.

अनामिका अस्थाना
नोएडा | Published: 29 Sep, 2025 | 10:30 PM

Strawberry Farming: बिहार में बागवानी क्षेत्र के विस्तार और किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार लगातार कई तरह की योजनाएं लेकर आ रही है. इन योजनाओं के तहत किसानों को अलग-अलग फसलों की खेती पर सब्सिडी मुहैया कराई जा रही है. इसी कड़ी में प्रदेश में स्ट्रॉबेरी की खेती को विस्तार देने के लिए सरकार ने स्ट्रॉबेरी विकास योजना 2025-26 की शुरुआत की है. इस योजना के तहत प्रदेश के 12 जिलों के किसानों को स्ट्रॉबेरी की खेती से अच्छी आमदनी करने का मिलेगा. बता दें खेती के साथ-साथ सरकार स्ट्रॉबेरी की पैकेजिंग पर भी सब्सिडी मिलेगी.

3.02 लाख रुपये देगी सरकार

बिहार में स्ट्रॉबेरी विकास योजना के तहत किसानों को स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए 40 फीसदी सब्सिडी मुहैया कराई जाएगी. बता दें कि बिहार सरकार की ओर से स्ट्रॉबेरी की प्रति हेक्टेयर खेती की इकाई लागत 5.56 लाख तय की गई है, जिसका 40 फीसदी यानी 3.02 लाख रुपये सरकार अपने पास से देगी. इसके साथ ही स्ट्रॉबेरी की पैकेजिंग के लिए कूट के 1 डब्बे की कीमत 14.50 रुपये तय की गई जिसका 40 फीसदी यानी 5.80 रुपये सरकार देगी. वहीं, स्ट्रॉबेरी की पैकेजिंग के लिए 1 प्लास्टिक डब्बे की कीमत 2.90 रुपये तय की गई है जिसका 40 फीसदी यानी 1.16 रुपये सरकार सब्सिडी के तौर पर देगी.

12 जिले के किसानों को मिलेगा फायदा

बिहार कृषि विभाग  की ओर से सोशल मीडिया पर दी गई जानकारी के अनुसार, प्रदेश सरकार की स्ट्रॉबेरी विकास योजना का लाभ 12 जिलों के किसानों को दिया जाएगा. इन 12 जिलों में बांका, लखीसराय, औरंगाबाद, बेगूसराय, भागलपुर, गया, मुजफ्फरपुर, नालन्दा, पटना, पूर्णियां, समस्तीपुर और वैशाली शामिल हैं. योजना का लाभ कम से कम 0.25 एकड़ और ज्यादा से ज्यादा 5 एकड़ के लिए मिलेगा. योजना का लाभ लेने के इच्छुक किसानों के पास जमीन के मालिकाना हक के कागज  जरूर होने चाहिए, सात ही बिहार कृषि विभाग के डीबीटी पोर्टल पर पंजीकरण भी होना चाहिए.

योजना के लिए ऑनलाइन करें आवेदन

  • अगर आप बिहार के किसान हैं और स्ट्रॉबेरी की खेती करना चाहते हैं तो इस योजना का लाभ लेने के लिए बिहार उद्यान निदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट horticulture.bihar.gov.in पर जाएं.
  • होम पेज पर दिए गए विकल्प ‘फल से सम्बंधित योजना’ पर क्लिक करें.
  • आपके सामने ‘स्ट्रॉबेरी विकास योजना (राज्य योजना)’  का विकल्प आएगा, उसपर क्लिक करें
  • अगले पेज पर दिए गए नियम और शर्तों को अच्छे से पढ़कर ‘आवेदन करें’  के विकल्प पर क्लिक करें.
  • इसके बाद अपनी डीबीटी पंजीकरण संख्या दर्ज करें.
  • पंजीकरण संख्या दर्ज करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइन नंबर पर ओटीपी आएगा, उसे दर्ज करें.
  • आवेदन फार्म में मांगी गई सभी जानकारी और दस्तावेजों को सही से जमा कर दें.

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Published: 29 Sep, 2025 | 10:30 PM

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