केंद्र सरकार कृषि वानिकी को बढ़ावा देने के लिए कृषि भूमि पर पेड़ों की कटाई के लिए मॉडल नियमों को जारी किया है. इसके तहत पेड़ कटाई के लिए पर्यावरण मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय इमारती लकड़ी प्रबंधन प्रणाली पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना जरूरी कर दिया गया है. 10 पेड़ तक की कटाई के लिए पहले से अनुमति लेनी होगी और कटाई के बाद ठूंठ की फोटो पोर्टल पर अपलोड करनी होंगी. नियम उल्लंघन करने पर जेल हो सकती है.
क्यों लाए गए पेड़ कटाई के लिए नियम
केंद्र सरकार ने घटते वन क्षेत्र को बढ़ाने और क्लाइमेट चेंज जैसी नुकसानदायक गतिविधियों को रोकने के लिए कृषि भूमि पर पेड़ों की कटाई के लिए मॉडल नियम जारी किए हैं. कहा गया है कि इनका उद्देश्य किसानों की आय को दोगुना करना, वनों के बाहर पेड़ों की संख्या बढ़ाना और जलवायु परिवर्तन को रोकना, लकड़ी के आयात को कम करना और भूमि के समावेशी उपयोग को सुनिश्चित करना है.
फसलों के साथ पेड़ों को बढ़ाने पर जोर
पर्यावरण मंत्रालय की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि यह नियम पेरिस समझौते के तहत भारत के जलवायु लक्ष्यों के पक्ष में हैं. मंत्रालय ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को भेजे पत्र में कहा है कि इनका उद्देश्य कृषि वानिकी में व्यवसाय करने की सुगमता को बढावा देना है. यह नियम किसानों को बिना किसी अनावश्यक प्रक्रियागत बाधाओं के अपनी फसलों में पेड़ों को शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे.
समिति का हिस्सा होंगे राजस्व और कृषि अधिकारी
मॉडल नियमों के अनुसार लकड़ी आधारित उद्योग (स्थापना और विनियमन) दिशानिर्देश 2016 के तहत पहले से गठित राज्य स्तरीय समिति इन नियमों के लिए भी समिति के रूप में कार्य करेगी. इसमें अब राजस्व और कृषि विभागों के अधिकारी भी शामिल होंगे. समिति राज्य सरकार को कृषि वानिकी को बढ़ावा देने के विषय में सलाह देगी.
- समिति पेड़ों की कटाई और ट्रांजिट नियमों को सरल बनाने में मदद करेगी.
- कृषि भूमि से लकड़ी का उत्पादन बढ़ाने पर काम करेगी.
- कमर्शियल मूल्य वाली पेड़ों की प्रजातियों से संबंधित विषयों पर काम होगा.
पेड़ काटने के लिए क्या करना होगा
- पेड़ काटने के लिए आवेदकों को अपनी बागान भूमि को राष्ट्रीय इमारती लकड़ी प्रबंधन प्रणाली पोर्टल पर पंजीकृत करना होगा. उन्हें भूमि स्वामित्व विवरण और अपनी कृषि भूमि का स्थान दर्ज करना होगा.
- 10 से अधिक पेड़ों की कटाई के लिए किसानों को राष्ट्रीय वृक्ष प्रबंधन प्रणाली (NTMS) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा. आवेदन में काटे जाने वाले पेड़ों के बारे की संख्या आदि की जानकारी देनी होगी.
- राज्य सरकार की ओर से गठित एजेंसी इसे वेराफाई करेगी. इसके बाद एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी और कटाई की अनुमति दी जाएगी.
कटान के बाद ठूंठ की फोटो अपलोड करनी होगी
10 पेड़ों तक की कटाई के लिए किसानों को NTMS पर पेड़ों की तस्वीरें भी अपलोड करनी होंगी. कटाई के बाद किसानों को ठूंठ की तस्वीरें अपलोड करनी होंगी. कहा गया है कि बिना अनुमति के पेड़ काटना गैरकानूनी है और पर्यावरण न्यायालय में मामला दर्ज किया जा सकता है.