Uttar Pradesh News: खरीफ फसलों की कटाई के साथ ही खाली खेतों में रबी फसलों की बुवाई प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. ऐसे में कृषि यंत्रों की जरूरत किसानों को है. लेकिन, महंगी कीमत किसानों के लिए समस्या बन जाती है. इस समस्या को दूर करने के लिए योगी सरकार ने 40 से 80 फीसदी तक की छूट पर कृषि यंत्रों की खरीद का मौका किसानों को दिया है. राज्य सरकार की ओर से इच्छुक किसानों से अपील की गई है कि वे 29 अक्तूबर से पहले ट्रैक्टर या दूसरे पसंदीदा कृषि यंत्र खरीदने के लिए आवेदन कर दें और जीएसटी छूट उत्सव का लाभ उठाएं.
किसानों के लिए बुकिंग विंडो खोली गई
उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि विभाग की ओर से कृषि यंत्रीकरण योजना (Agricultural Mechanization Scheme) का संचालन किया जा रहा है. योजना के तहत थ्रेसर, हैप्पी सीडर, कल्टीवेटर, हैरो समेत अन्य कृषि यंत्रों को सब्सिडी के तहत 40 से 80 फीसदी छूट का लाभ दिया जा रहा है. ट्रैक्टर खरीद पर सब्सिडी का लाभ दिया जा रहा है. लंबे समय से चल रही इस योजना के जरिए किसानों ने बड़ी संख्या में कृषि यंत्रों की खरीद की है. अब राज्य सरकार ने फिर से बुकिंग विंडो खोल दी है.
29 अक्तूबर तक बुकिंग विंडो खोली गई
उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि दीपावली के पावन अवसर पर GST उत्सव के साथ कृषि यंत्रों पर अनुदान प्राप्त करने का सुनहरा अवसर है. इच्छुक किसान कृषि विभाग की वेबसाइट यंत्र बुकिंग कर सकते हैं. बुकिंग के लिए अंतिम तिथि 29 अक्तूबर तय की गई है. किसान इससे पहले ही अपने पसंदीदा कृषि यंत्रों की बुकिंग कर लें.
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कृषि यंत्रीकरण योजना की डिटेल्स.
कैसे और कहां करें कृषि यंत्रों की बुकिंग
कृषि यंत्रों की बुकिंग या आवेदन कृषि विभाग की वेबसाइट www.agridarshan.up.gov.in पर ऑनलाइन विकास खण्डवार की जायेगी. कृषि विभाग के नव विकसित दर्शन पोर्टल www.agridarshan.up.gov.in लिंक पर किसान कॉर्नर के अंतर्गत “यंत्र बुकिंग प्रारंभ” पर क्लिक कर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. यंत्रों का विवरण, यंत्र बुकिंग और अनुदान प्रक्रिया से सम्बन्धित विस्तृत जानकारी विभागीय पोर्टल www.agridarshan.up.gov.in पर उपलब्ध है.
इन किसानों को आवेदन नहीं करना है
उत्तर प्रदेश कृषि विभाग के अनुसार 27 जून 2025 से 12 जुलाई 2025 के बीच कृषि यंत्रों की बुकिंग में जिन किसानों ने सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन योजना के तहत कस्टम हायरिंग सेन्टर, हाई टेक हब फॉर कस्टम हायरिंग और कृषि ड्रोन तथा प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन फॉर इन-सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेसिड्यू योजना के आवेदन कर चुके हैं. ऐसे किसानों को फिर से आवेदन करने की जरूरत नहीं है. उनके आवेदन जांच की प्रक्रिया में हैं.