Uttarakhand News: उत्तराखंड सरकार प्रदेश के किसानों को पारंपरिक खेती के साथ-साथ आधुनिक खेती के लिए बढ़ावा दे रही है. जिसके चलते सरकार किसानों को आधुनिक कृषि यंत्रों की खरीद पर 80 फीसदी तक सब्सिडी मुहैया करा रही है. योजना की खास बात ये है कि इसके तहत किसानों को पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर कृषि उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे. उत्तराखंड कृषि विभाग ने सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए बताया कि योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है.
कृषि यंत्र सब्सिडी योजना की जरूरी बातें
उत्तराखंड सरकार की ओर से किसानों को सब्सिडी पर आधुनिक कृषि उपकरणों की खरीद से पहले कुछ बातों की जानकारी होना जरूरी है. प्रदेश सरकार की इस योजना के तहत किसानों को लाभ पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर दिया जाएगा. साथ ही योजना के तहत एक किसान केवल एक ही कृषि उपकरण के लिए आवेदन कर सकता है. जो भी किसान योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं उनके नाम पर खेती करने लायक जमीन की खतौनी दर्ज होना जरूरी है.
10 लाख का ट्रैक्टर 2 लाख में मिलेगा
योजना के अनुसार जो किसान ट्रैक्टर से चलने वाली मशीन की खरीद के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उनके पास ट्रैक्टर होना जरूरी है. इस योजना के तहत प्रदेश के किसानों को अलग-अलग मशीनों पर 50 फीसदी से 80 फीसदी तक की सब्सिडी दी जाएगी. इसका मतलब है कि अगर 10 लाख का ट्रैक्टर किसान खरीदते हैं तो उन्हें 8 लाख रुपये की सब्सिडी मिलेगी और जेब से सिर्फ 2 लाख रुपये ही देने होंगे.
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
अगर आप उत्तराखंड के किसान हैं और प्रदेश सरकार की इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपके पास आवेदन करते समय कुछ दस्तावेजों का होना जरूरी है. जैसे-
- आवेदन करने वाले किसान का आधार कार्ड
- किसान की जमीन की खतौनी
- अगर किसान अनुसूचित जाति या जनजाति के हैं तो जाति प्रमाण पत्र होना जरूरी है.
- आवेदन करने के लिए सभी दस्तावेजों को PDF/JPG/JPEG/PNG जिसका साइज ज्यादा से ज्यादा 3 एमबी (3 MB) के फॉर्मेट में अपलोड करना होगा.
- जिन किसानों का रजिस्ट्रेशन सफल होगा, उन्हें 15 डिजिट की यूनिक रजिस्ट्रेशन आईडी (Registration ID)दी जाएगी.
7 अक्टूबर तक करें आवेदन
- योजना का लाभ लेने के इच्छुक किसान उत्तराखंड की आधिकारिक वेबसाइट agridehradun.com पर जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं.
- योजना के लिए 1 अक्टूबर 2025 से शुरू हो चुके हैं और किसान इसके लिए 7 अक्टूबर 2025 की शाम 5 बजे तक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं.
- योजना से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए किसान अपने नजदीकी न्याय पंचायत प्रभारी, विकासखंड प्रभारी, जिला कृषि कार्यालय या फिर मुख्य कृषि अधिकारी के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं.
- योजाना में किसी भी तरह की गड़बड़ी न हो और योजना पूरी तरह से पारदर्शी हो इसके लिए सरकार ने योजना की प्रक्रिया को ऑनलाइन रखा है.