धान कटाई पर पाबंदी के फैसले ने बढ़ाई परेशानी, सरकार ने जारी किया कटाई का टाइम-टेबल

Paddy Harvesting Time Table: पंजाब में धान कटाई तेजी से जारी है. बाढ़ से प्रभावित रहे पंजाब के कई जिलों के किसान अपनी बची-खुची फसल को जल्द से जल्द घर ले जाने की कोशिश में जुटे हुए हैं. लेकिन, जिला प्रशासन के कटाई पर रोक लगाने के फैसले ने किसानों को चौंका दिया है.

Kisan India
नोएडा | Updated On: 25 Sep, 2025 | 06:46 AM

Punjab News: देशभर में खरीफ सीजन की प्रमुख फसल धान की कटाई जोरों पर है. हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश और पंजाब समेत अन्य राज्यों में किसान खेत से अपनी उपज घर ले जाने की प्रक्रिया में जुटे हैं. पंजाब और हरियाणा में धान की खरीद भी शुरू हो चुकी है. इस बीच पंजाब में धान की कटाई पर पाबंदी लगाने के फैसले ने किसानों को चौंका दिया है. दरअसल, अमृतसर जिले में अब रात के समय कॉम्बाइन मशीन से धान की कटाई पर पूरी तरह रोक लगा (paddy harvesting restricted) दी गई है.

धान कटाई का टाइम टेबल जारी

पंजाब के अमृतसर जिले के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट रोहित गुप्ता के आदेश अनुसार शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक कॉम्बाइन (Combine Harvester) से कटाई करना सख्त मना है. यह फैसला समय से पहले अधपकी फसल काटने और अधिक नमी वाले धान को मंडियों में लाने से रोकने के लिए लिया गया है. अधिकारियों का कहना है कि कुछ लोग फसल पूरी पकने से पहले ही कटाई शुरू कर देते हैं और फिर गीला धान मंडियों में ले आते हैं. खरीद एजेंसियां ऐसा धान लेने से मना कर देती हैं, जिससे मंडियों में विवाद और तनाव की स्थिति बन जाती है.

मंडियों में तनाव रोकने के लिए फैसला

जिला प्रशान की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि 2025-26 का धान कटाई का मौसम शुरू हो गया है और धान की कटाई के बाद अमृतसर की मंडियों में धान की आवक शुरू हो रही है. हार्वेस्टर कंबाइन हार्वेस्टर धान को पकने से पहले ही काट लेते हैं और किसानों द्वारा अधिक नमी वाली धान की फसल मंडियों में लाने के कारण खरीद एजेंसियां ​​धान की बोली नहीं लगाती हैं, जिससे मंडियों में तनावपूर्ण स्थिति पैदा होने की संभावना रहती है. इस स्थिति को तुरंत हल करने की सख्त जरूरत है.

इस नियम के तहत कटाई पर लगी रोक

आदेश में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट रोहित गुप्ता की ओर से भारतीय नागरिक संरक्षण अधिनियम 2023 की धारा 163 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला अमृतसर की सीमा के भीतर शाम 7:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक कंबाइन हार्वेस्टर द्वारा धान की कटाई पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाता है. मामले की गंभीरता को देखते हुए इसका पालन आम जनता को करना होगा. इस आदेश का प्रचार जिला लोक संपर्क अधिकारी प्रचार वाहन के से आम जनता तक पहुंचाने का निर्देश दिया गया है. जबकि, प्रतियां रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, उप-मंडल मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, नगर आयुक्तों और मुख्यालय के कार्यालयों में कार्यान्वयन के लिए लगाई जाएंगी.

paddy harvesting restricted

अमृतसर जिला प्रशासन ने जारी किया आदेश.

21 नवंबर तक लागू रहेगा जिला प्रशासन का फैसला

प्रशासन के फैसले के तहत अब पूरे सीजन के दौरान रात में कटाई पर पाबंदी रहेगी. यह आदेश 21 नवंबर तक लागू रहेगा. गुप्ता ने कहा कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई  की जाएगी. यह कदम इसलिए जरूरी है, ताकि मंडियों में धान की खरीद सुचारू रूप से हो और किसानों व खरीदारों दोनों के हित सुरक्षित रहें.

कितनी होनी चाहिए धान में नमी की मात्रा

सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) योजना के तहत धान की खरीद के लिए अधिकतम नमी  का मानक 17 फीसदी तय करती है. ऐसे जब धान काटा जाता है, तब उसकी नमी 21-22 फीसदी तक होती है, लेकिन मंडियों तक पहुंचने तक इसे 17 फीसदी तक कम करना जरूरी होता है. अगर धान में नमी 17 फीसदी से ज्यादा हो तो उसे खरीद से मना कर दिया जाता है. यह नियम अनाज की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए है. ऐसे में किसानों को कई मौकों पर कम कीमत पर निजी व्यापारियों को उपज बेचनी पड़ती है. इससे किसानों को आर्थिक नुकसान होता है और कई बार वे विरोध भी करते हैं.

एमएसपी पर 16 सितंबर से धान खरीद जारी

बाढ़ और बारिश से बुरी तरह प्रभावित रहे पंजाब में 2025-26 सीजन के लिए धान की खरीद 16 सितंबर 2025 से शुरू हो गई है. पंजाब सरकार ने खरीफ सीजन 2025-26 (KMS 2025-26) के लिए 172 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य रखा है. इसके लिए राज्य ने किसानों को समर्थन देने के लिए 1822 मंडियां स्थापित की हैं. किसानों को धान के ए ग्रेड के लिए 2,389 रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी दिया जा रहा है, जो बीते साल से 69 रुपये अधिक है. वहीं, सामान्य ग्रेड धान का एमएसपी 2369 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है.

Published: 24 Sep, 2025 | 06:38 PM

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