बिल पास : नकली बीज बेचना गैर-जमानती अपराध, जानिए कितनी होगी सजा और जुर्माना

पंजाब विधानसभा ने नकली बीज बेचने को गैर-जमानती अपराध घोषित कर दिया है. इसके लिए पंजाब बीज संशोधन बिल 2025 पास किया गया है. अब नकली बीज बेचने पर सरकार सख्त कार्रवाई करेगी. वहीं, किसानों ने सरकार के फैसले का स्वागत किया है.

Kisan India
नोएडा | Updated On: 30 Sep, 2025 | 03:23 PM

Punjab News: नकली बीज बेचने वालों की खैर नहीं है. अब अगर कोई दुकानदार या डीलर नकली बीज बेचते हुए पकड़ा जाता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी. दरअसल, पंजाब सरकार ने विधानसभा में सोमवार को छह बिल पास किए. इनमें एक ऐसा बिल भी शामिल है, जिसके तहत अब नकली बीज बेचना गैर-जमानती अपराध माना जाएगा. यानी अगर कोई नकली बीज बेचते पकड़ा गया, तो उसे आसानी से जमानत नहीं मिलेगी और लंबे समय तक जेल में रहना पड़ सकता है. अब इन बिलों को राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा.

पंजाब बीज संशोधन बिल 2025 के तहत किसी कंपनी द्वारा पहली बार नकली बीज  बेचने पर 1 से 2 साल की सजा और 5 से 10 रुपये लाख तक का जुर्माना लगाया जाएगा. दोबारा ऐसा करने पर 2 से 3 साल की सजा और 10 से 50 रुपये लाख तक का जुर्माना देना होगा. अगर कोई डीलर या अन्य व्यक्ति ऐसा अपराध करता है, तो पहली बार पर 6 महीने से 1 साल तक की सजा और 1 से 5 रुपये लाख तक का जुर्माना लगेगा. दोबारा अपराध करने पर 1 से 2 साल की सजा और 5 से 10 रुपये लाख तक का जुर्माना होगा. पहले इस अपराध पर सिर्फ 500 रुपये का जुर्माना  और दोबारा अपराध पर 1,000 रुपये और 6 महीने तक की जेल का प्रावधान था.

पहले क्या था कानूनी प्रावधान

यह बिल जब कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने विधानसभा में पेश किया, तो कांग्रेस विधायक राणा गुरजीत सिंह ने इसे ‘अधूरा प्रयास’ बताया. राणा गुरजीत सिंह ने कहा कि किसानों के साथ धोखाधड़ी न हो, इसके लिए राज्य की बीज प्रमाणन एजेंसी को और अधिक अधिकार दिए जाने चाहिए, ताकि बीजों की सही तरीके से जांच और प्रमाणन हो सके. कांग्रेस विधायक परगट सिंह ने नकली बीज बेचने वालों के खिलाफ सख्त सजा का समर्थन तो किया, लेकिन किसानों के लिए पर्याप्त समर्थन तंत्र की कमी, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय  (PAU) की रिसर्च क्षमता में गिरावट और जल प्रदूषण जैसे गंभीर मामलों में सिर्फ जुर्माने तक सजासीमित करने की आलोचना की.

मान्यता प्राप्त बीजों की सूची जारी की जाएगी

वहीं, पंजाब बीज संशोधन बिल 2025 के तहत सभी दुकानदारों को सरकार की ओर से मान्यता प्राप्त बीजों की सूची जारी की जाएगी. यदि कोई दुकानदार नकली बीज बेचते हुए पकड़ा गया तो उसे कड़ी सजा दी जाएगी. वहीं, किसानों का कहना है कि नकली बीज बेचने के मामले पंजाब में लागातार आ रहे थे. इसको लेकर केंद्र सरकार भी चिंतित थी. ऐसे में पंजाब सरकार  के इस फैसले को किसानों ने सही कदम बताया है.

 

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Published: 30 Sep, 2025 | 03:14 PM

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