Madhya Pradesh News: खेती करने का तरीका अब तेजी से बदल रहा है. इंसान की जगह मशीनों का इस्तेमाल बढ़ रहा है. अब फसल की बुवाई से लेकर कटाई तक मशीनों से ही हो रही है. इससे खेती में लागत कम हो गई है और मुनाफा बढ़ गया है. लेकिन बहुत से किसान अभी ऐसे हैं, जो पैसों की तंगी के चलते कृषि यंत्र खरीदने में असमर्थ हैं. ऐसे में किसानों को अब निराश होने की जरूरत नहीं है. सरकार कृषि यंत्रों की खरीदी पर सब्सिडी दे रही है. अगर आप चाहें, तो सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं. खासकर मध्य प्रदेश सरकार कृषि में तकनीक को बढ़ावा देने के लिए कृषि यंत्रों पर सब्सिडी दे रही है.
फिलहाल, मध्य प्रदेश के सागर जिले के किसानों के लिए कृषि यंत्र खरीदने का अच्छा मौका है. जिले के किसान स्प्रे पंप से लेकर मिनी ट्रैक्टर तक कई कृषि उपकरण सब्सिडी पर ले सकते हैं. खास बात यह है कि अभी जिले में कृषि यंत्रों के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया है. किसान सब्सिडी योजना के तहत 20 हॉर्स पावर के मिनी ट्रैक्टर, स्वचलित रीपर, राईस ट्रांस प्लान्टर, रोटावेटर, स्प्रिंकलर, पोटैटो प्लांट, रीपर कम बाइंडर, ड्रिप सिस्टम, रेनगन और डीजल/इलेक्ट्रिक पंप खरीद सकते हैं.
मिनी ट्रैक्टर पर 225000 रुपये की सब्सिडी मिल रही है
मिनी ट्रैक्टर पर सबसे अधिक 225000 रुपये की सब्सिडी मिल रही है. जबकि स्प्रे पंप पर 8,000 रुपये की सब्सिडी उपलब्ध है. इसी तरह पावर टिलर पर 75,000 और रोटावेटर खरीदने पर 80,000 रुपये का अनुदान मिलेगा. वहीं, स्प्रिंकलर पर 15,000 रुपये की सब्सिडी दी जा रही है. इससे छोटे किसान भी अपनी खेती को लाभकारी और आसान बना सकते हैं. जो किसान इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो उन्हें सबसे पहले कृषि विभाग के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा.
कैसे करें रजिस्ट्रेशन
- सबसे पहले कृषि विभाग के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा
- रजिस्ट्रेशन के बाद farmer.mpdage.org पोर्टल में जाकर ‘योजना’ वाले विकल्प में जाना होगा
- यहां सभी कृषि योजनाएं दिखाई देती हैं
- आप ट्रैक्टर, रोटावेटर या अन्य उपकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं
- आवेदन के बाद लॉटरी सिस्टम से किसानों का चयन किया जाता है
- चयनित होने पर जब आप उपकरण खरीद लेते हैं, तो सब्सिडी की राशि सीधे आपके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर कर दी जाती है
55 फीसदी तक मिल सकती है सब्सिडी
किसानों को पंजीयन और आवेदन के बाद दो तरह का लाभ मिलता है. जिन किसानों के पास 5 एकड़ से कम जमीन है, उन्हें 55 फीसदी का अनुदान मिलता है. जिनके पास 5 एकड़ से ज्यादा जमीन है, उन्हें 45 फीसदी की सब्सिडी मिलती है. आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज हैं: B1 खसरा, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो और जमीन की बंदी. इन्हीं के आधार पर आवेदन किया जा सकता है. सागर में हॉर्टिकल्चर विभाग के अनुसार, अभी सागर को 6 ट्रैक्टर के लिए लक्ष्य मिला है. किसान आवेदन करके इन ट्रैक्टर और अन्य उपकरणों पर सब्सिडी का लाभ ले सकते हैं.